चरखी दादरी जयवीर फोगाट, 03 नवंबर, जिलाधीश प्रदीप गोदारा ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत दादरी जिला में दीपावली पर पटाख
बजाए जाने तथा इनकी बिक्री किए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिलाधीश ने आज जारी किए आदेश में कहा है कि हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशानुसार कोविड महामारी और प्रदूषण नियंत्रण के लिए दादरी जिला में पटाखों की बिक्री और इनके बजाए जाने पर रोक लगा दी गई है। पटाखों को बेचने और बजाए जाने पर प्रतिबंध को लेकर जिला प्रशासन की ओर से धारा 144 लागू कर दी गई है। उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि पटाखे बजाने से प्रदूषण फैलता है और इससे कोविड संक्रमण से पीडि़त हो चुके मरीजों को श्वांस लेने में परेशानी हो सकती है। दीपावली के अलावा क्रिसमस व नववर्ष के दिन भी पटाखों को बजाने पर रोक रहेगी। इस आदेश की किसी व्यक्ति ने अवहेलना की तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। जिलाधीश ने एक अन्य आदेश में दीपावाली के अवसर पर कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं। दादरी के नायब तहसीलदार अंकित, झोझू के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी सुभाष शर्मा, बौंद नायब तहसीलदार आशीष कुमार, सिंचाई विभाग के एसडीओ पवन सहरावत तथा बाढड़ा के नायब तहसीलदार शेखर नरवाल को ड्यूटी मैजिस्ट्रेट लगाया गया है। इनके साथ दादरी एसएचओ वजीर सिंह, झोझू एसएचओ राजबीर, बौंद के एसएचओ कप्तान सिंह, सदर एसएचओ बीर सिंह व बाढड़ा थाना एसएचओ तेलुराम को नियुक्त किया गया है।
Comments