हथीन/माथुर : जिलाधीश कृष्ण कुमार ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 22 और 23 के तहत गुरूग्राम नहर से पानी के लिए स्थापित अवैध पाइपलाइन को हटाने के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हथीन के नाय
तहसीलदार कुलवंत सिंह को 25 अक्तूबर से कार्य पूर्ण होने तक की अवधि के लिए डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है। आदेशानुसार संबंधित विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि इस संबंध में किसी प्रकार का कोई स्टे अथवा किसी भी न्यायालय से विचाराधीन मामले तो नहीं है।
Comments