सुनंदा पुष्कर मौत मामले में शशि थरूर आरोप मुक्त, प्रतिक्रिया में कहा- सालों से टॉर्चर और दर्द से गुजर रहा था

Khoji NCR
2021-08-18 07:43:53

नई दिल्ली । पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में शुमार शशि थरूर को पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को अहम सुन

ाई के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर को पत्नी सुनंदा पुष्कर मौत मामले में लगाए गए दिल्ली पुलिस के आरोपों से मुक्त कर दिया। हत्या के आरोप से मुक्त हुए शशि थरूर बुधवार को अहम सुनवाई के दौरान दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर की हत्या के आरोपों से पति शशि थरूर को बरी कर दिया है। उधर, राहत मिलने के बाद शशि थरूर ने दिल्ली की कोर्ट का शुक्रिया अदा किया है। इसके साथ ही कहा है कि 7.5 साल से इस टॉर्चर और दर्द से गुजर रहा था। अब उन्हें बड़ी राहत मिली है। शशि थरूर पर लगे गंभीर आरोप पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर को कि दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा-498 ए (पति या उसके रिश्तेदार द्वारा अत्याचार) और धारा-306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत आरोपी बनाया है। आरोप साबित होने पर मामले में 3 साल और 10 साल की सजा हो सकती है। गौरतलब है कि सुनंदा पुष्कर 17 जनवरी 2014 की रात दिल्ली के एक लग्जरी होटल के सुइट में मृत मिली थीं। जांच के दौरान दिल्ली पुलिस ने शशि थरूर पर पत्नी सुनंदा पुष्कर को दहेज के लिए प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया था। कोर्ट में दिल्ली पुलिस की ओर से बताया गया कि पति शशि थरूर के साथ तनावपूर्ण रिश्तों की वजह से सुनंदा पुष्कर मानसिक रूप से परेशान थीं। सुनंदा पुष्कर की मौत से कुछ दिन पहले उनकी अपने पति से हाथपाई हुई थी और इसके निशान शरीर पर मौजूद थे। आरोपों के मुताबिक, शशि थरूर ने पुष्कर को प्रताड़ित किया जिसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या की। यह भी जानें सुनंदा पुष्कर ने मौत से कुछ दिनों पहले आरोप लगाया था कि उनके पति शशि थरूर के एक पाकिस्तानी पत्रकार के साथ संबंध हैं। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने शशि थरूर के खिलाफ धारा 307, 498 A के तहत केस दर्ज किया था। इसके साथ दिल्ली पुलिस ने शशि थरूर पर पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने और उनके साथ क्रूरता से पेश आने का आरोप लगाया गया था।

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