नूंह: निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एक जनवरी 2021 को आधार तिथि मानकर 16 नवंबर को मतदाता सूचियों का प्रारंभिक पुनरीक्षण किया जाएगा। संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य 16 नवंबर से शुरू होकर आगामी 15 दिसंबर
2020 तक चलेगा। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी धीरेंद्र खड़गटा ने बताया कि एक जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके (जिनका जन्म एक जनवरी 2003 से पूर्व हुआ हो) सभी पुरुष/महिला जिनके नाम उनके सामान्य निवास से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में अभी तक दर्ज नहीं हो पाए हैं, वे अपना नाम दर्ज करवाने के लिए अपने बूथ अधिकारी के पास आगामी 15 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं।उन्होंने कहा कि आवेदक अपने आवेदन प्रपत्र-6 को हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में भरकर, उसके साथ दो पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटो, सामान्य निवास व जन्मतिथि के प्रमाण के दस्तावेज की सत्यापित प्रतियां संलग्न करके अधिकारी के पास जमा करवाएं। उपायुक्त ने बताया कि वर्तमान मतदाता सूची में यदि किसी अपात्र व्यक्ति का नाम दर्ज है या किसी मतदाता की मृत्यु हो चुकी हो, या कोई स्थान छोड़ कर जा चुके हों, ऐसे अपात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटवाने हेतु प्रपत्र-7 में आपत्ति दर्ज की जा सकती है, यदि किसी मतदाता के मतदाता सूची में विवरण अशुद्ध दर्ज है या फोटो मिसमैच है तो वे भी प्रपत्र-8 में विवरण शुद्धि हेतु अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। उपायुक्त ने बताया कि नागरिकों की सुविधा हेतु शनिवार व रविवार अवकाश के दिनों यानी 28 व 29 नवंबर तथा 12 व 13 दिसंबर को विशेष अभियान तिथि निश्चित की गई हैं। इन तिथियों को अवकाश होने के बावजूद सुबह 9 बजे से सायं 5 बजे तक जिला के सभी मतदान केंद्रों पर मतदान स्तर अधिकारी उपस्थित रहकर आम जनता से दावे, आपत्तियां व विवरण शुद्धि संबंधित आवेदन 6, 7, 8, 8क प्राप्त करेंगे। आवेदन प्रपत्र 6, 7, 8, 8क आम जनता को मतदान केन्द्र भवनों पर ही मतदान स्तर अधिकारी द्वारा निशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा।
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