डेरी प्रोडक्ट की दुकानों को सुबह शाम खोलने की अनुमति चरखी दादरी जयवीर फोगाट, 7मई। जिलाधीश राजेश जोगपाल ने जिला में विभिन्न प्रकार की दुकानों के खोलने और बंद करने का समय निर्धारित कर दिया ह
। इन आदेशों के अनुसार अब किरयाणा सें संबंधित दुकानें दोपहर 2 बजे तक ही खुल सकेगी। जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष राजेश जोगपाल द्वारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 30 के तहत जारी आदेशों में कहा गया है कि जनहित को देखते हुए दुकानों को बंद करने के लिए पहले जारी किए गए आदेशों में संशोधन करना आवश्यक है। प्रशासन के लिए जनता की सुरक्षा सर्वोपरि है। सुबह 9 से 2 व शाम 6 से 8 खुल सकते हैं रेस्टोरेंट्स व होटल आदि आदेशों के अनुसार जिला के सभी रेस्टोरेंट्स, कैफे और इसी प्रकार की सेवाएं देने वाली दुकानें प्रात: 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक ही खुल सकेंगी। इनमें किसी भी प्रकार से बैठने की व्यवस्था नहीं की जा सकती है। केवल टेकअवे और होम डिलीवरी को ही अनुमति होगी। दूध आदि बेचने वाली किरयाणा की दुकान डेरी दुकान में नहीं है शामिल डेरी से संबंधित पदार्थ जैसे दूध, पनीर, चीज, दही व घी आदि की दुकानें प्रात: 5 बजे से 11 बजे तक और शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक खुल सकती हैं। डेरी संबंधित दुकानों को प्रात: 11 से शाम 6 बजे तक बंद रखना होगा। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि दूध और डेयरी पदार्थ बेचने वाली किरयाणा की दुकानें डेरी प्रोडक्ट की दुकान की श्रेणी में शामिल नहीं है। केवल रिपेयंरिग करने वाली मोबाईल दुकान ही खोल सकते हैं सब्जी व फलों की सभी दुकाने, रेहड़ी, ग्रॉसरी शॉप, अंडे व मीट सहित पोल्ट्री शॉप, बेकरी, कन्फेक्शनरी, किरयाणा की दुकान, कृषि उपकरण एवं मरम्मत की दुकान और पशुओं की फीड की दुकान दोपहर 2 बजे तक ही खुल सकती है। केवल रिपेंयरिंग का काम करने वाली मोबाईल दुकान भी दोपहर 2 बजे तक खोली जा सकती है। दवाइओं सहित लैबोरेट्री आदि को 24 घंटे की अनुमति दवाइयों की दुकान, लैबोरेट्री और स्वास्थ्य संस्थान की आपातकालीन ओपीडी को 24 घंटे खोला जा सकता है। मकैनिक और हार्डवेयर मरम्मत की दुकान भी दोपहर 2 बजे तक ही खुल सकती है। बाहरी मार्गों पर स्थित ढाबे रात 10 बजे तक खोल सकते हैं। सरकार के दिशा निर्देशों का पालन जरूरी, अवहेलना पर होगी कार्यवाही सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों को कोविड मैनेजमेंट और आमजन की सुरक्षा के सभी मानकों को अपनाना जरूरी है। मास्क, उचित दूरी और हाथ धोने की व्यवस्था आवश्यक है। आदेशों में संबंधित एसडीएम, ड्यूटी मजिस्ट्रेट, इंसीडेंट कमांडर और मार्केट कमेटी के सचिव को उचित दूरी और पर्सनल हाइजीन सुनिश्चित करने को कहा गया है। आदेशों के अनुसार आम लोगों को भी गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय और हरियाणा सरकार द्वारा कोरोना बचाव और रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देशों की कड़ाई से पालना करने को कहा गया है। जिलाधीश द्वारा स्पष्ट किया गया है कि इन आदेशों की अवहेलना करने वाले पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 26 व 30 और आईपीसी की धारा 188 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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