सुदेश गोयल जिलाधीश ने धारा 144 के तहत जारी किए आदेश, शांति व कानून व्यवस्था को बिगाडऩे की नहीं होगी इजाजत, आदेशों की उल्लघंना पर धारा 188 के तहत होगी कार्रवाई कुरुक्षेत्र, : जिलाधीश एवं उपायुक्त श
णदीप कौर बराड़ ने कहा है कि भारतीय किसान यूनियन के नेताओं द्वारा किसानों से किया गया है कि 26 नवम्बर को दिल्ली घेराव का आहवान किया गया है। इसके साथ-साथ हरियाणा सर्व कर्मचारी संघ द्वारा भी 26 नवम्बर को हड़ताल पर जाने का ऐलान किया गया है। इसलिए जिला कुरुक्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाएं रखने के लिए तुरंत प्रभाव से 27 नवम्बर स्थिति सामान्य होने तक धारा 144 लगााने के आदेश पारित किए गए है। जिलाधीश शरणदीप कौर बराड़ ने बुधवार को जारी आदेशों में कहा है कि भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चढुनी के आह्वïान पर 26 नवम्बर को दिल्ली घेराव को लेकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसानों के पहुंचने का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। इसके साथ-साथ विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा भी 26 नवम्बर को हड़ताल पर जाने व रोष प्रदर्शन करने बारे आहवान किया है। किसानों व कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान रोड़ जाम व कानून एवं व्यवस्था तथा उक्त प्रदर्शन के दौरान किसानों व कर्मचारी संगठनों की अधिक संख्या में एकत्रित होने के कारण कोरोना महामारी के फैलने का खतरा है। इस प्रदर्शन की आड़ में कुछ असामाजिक व शरारती तत्वों द्वारा किसी भी प्रकार की गड़बड़ी फैलाकर कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को बिगाडने व रोड़ जाम करने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने जारी आदेशों में कहा है कि इन तमाम पहलुओं को देखते हुए कानून व्यवस्था को बनाएं रखने के लिए कुरुक्षेत्र जिला में धारा 144 लगाने के आदेश जारी किए गए है। इन आदेशों के अनुसार जिला कुरुक्षेत्र में 27 नवम्बर स्थिति सामान्य होने तक किसी भी व्यक्ति लाठी, डंडे, तलवार, गंडासी, आग्नेय शस्त्र व किसी भी प्रकार घातक हथियार, खुले पेट्रोल, डीजल, केन इत्यादि लेकर चलने पर पूर्णत: पाबंदी रहेगी। पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र और सम्बन्धित थाना प्रभारी अपने-अपने नियंत्रण क्षेत्र में 27 नवम्बर स्थिति सामान्य होने तक कुरुक्षेत्र शहर में भारी वाहनों रेत व बजरी से भरे ट्रक-ट्रालों, ट्रैक्टर-ट्रालियों इत्यादि का आवागमन रोकने तथा गमन अल्टरनेट रुट से करवाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों की अवहेलना करते हुए दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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