-- आगामी एक अप्रैल 2021 से क्रियांवित किए जाएंगे नये कलेक्टर रेट। खोजी/सुभाष कोहली। कालका/पंचकूला। उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि हरियाणा सरकार के आदेशानुसार नागरिकों के लिए कलेक्टर र
ट पर दावे व आपत्तियां दर्ज करवाने की समय सीमा को बढ़ाया गया है। अब कोई भी नागरिक जिला के लिए निर्धारित किए गए कलेक्टर रेट पर आगामी 31 जनवरी तक अपने दावे व आपत्तियां दर्ज करवा सकता है। इससे पहले कलेक्टर रेट पर दावे व आपत्तियां दर्ज करवाने के लिए 15 जनवरी 2021 निर्धारित की गई थी। उपायुक्त ने बताया कि सरकार ने कलैक्टर रेट निर्धारण करने के लिए नागरिकों के सुझाव एवं आपतिंयो हेतू जनजागरण अभियान की शुरूआत की है ताकि जनता के अमूल्य सहयोग से जिला में पारदर्शिता व सुशासन को अधिक बल मिल सके। इसके लिए सरकार की जारी गाइडलाइन और हिदायतोंनुसार नई प्रणाली के तहत जिला में भूमि के कलेक्टर रेट निर्धारित किए गए है। कलेक्टर रेट के निर्धारण के बाद प्रस्तावित सूची जिला पंचकूला panchkula.nic.in के पोर्टल पर भी डाली गई है। इसके अलावा तहसीलों में भी यह सूची नागरिकों के लिए रखी गई है। नागरिक पंचकूला पोर्टल पर लिखित या जिला सचिवालय के कमरा न0 325 में दस्ती भिजवाना सुनिश्चित करें। उपायुक्त ने पंचकूला व कालका के एसडीएम को नम्बरदारों के ग्रुप के माध्यम से तथा संबधित तहसीलदारों को पटवारियों के माध्यम, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी को सरंपचों व चैकीदारों के माध्यम से सुझाव एवं आपतियां दर्ज करवाने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए गए है। उपायुक्त ने बताया कि कलेक्टर रेट निर्धारित करने के लिए एक कमेटी का गठन सचिव नगर निगम, तहसीलदार व संबंधित एसडीएम द्वारा किया गया। इसके उपरांत अतिरिक्त उपायुक्त व उपायुक्त स्तर पर भी इसका मूल्यांकन कर अंतिम रूप दिया गया है। गांवों और कॉलोनियों के स्तर पर ये कलेक्टर रेट निर्धारित किए गए है। उन्होंने बताया कि कलेक्टर रेट पर प्राप्त होने वाले दावें व आपत्तियों का निपटान आगामी 15 फरवरी तक किया जाएगा। उसके उपरांत यह सूची सरकार को अंतिम रूप के लिए भेजी जाएगी ओर आगामी एक अप्रैल 2021 से नये कलेक्टर रेट क्रियांवित किए जाएंगे।
Comments