रावलपिंडी। पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के मद्देनजर 17 अक्टूबर तक रावलपिंडी में धारा-144 लागू कर दी है। सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था को कायम रखने के उद्देश
य से यह प्रतिबंध लगाया गया है। पाकिस्तान में धारा 144 लगने के बाद कोई भी व्यक्ति राजनीतिक सभा, समारोह, धरना- प्रदर्शन और रैली आयोजित नहीं कर सकता है। सरकार इनके आयोजन पर रोक लगा देती है।
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