चुनाव में सरकारी अधिकारी व कर्मचारी राजनीतिक गतिविधियों से रहें दूर - जिला निर्वाचन अधिकारी धीरेंद्र खड़गटा

Khoji NCR
2024-09-02 12:08:46

नूंह, 2 सितंबर- उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी धीरेंद्र खड़गटा ने जिला के सभी विभागों से संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि वे भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार व

धानसभा चुनाव के दौरान स्वयं को राजनीतिक गतिविधियों से दूर रखें। किसी भी राजनीतिक पार्टी या प्रत्याशी के प्रचार प्रसार में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल ना हों। यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी राजनीतिक गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि विधानसभा आम चुनाव 2024 लोकतंत्र का पवित्र पर्व है। हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान होगा। जिला प्रशासन द्वारा निष्पक्ष शांतिपूर्वक व पारदर्शिता से चुनाव करवाने के लिए पूरी तैयारियां की जा रही हैं। जिला प्रशासन द्वारा चुनाव संबंधी विभिन्न कार्यों व तैयारियों के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों की टीमों गठन किया गया है। सभी टीमों को उनके कार्यों से संबंधित जरूरी प्रशिक्षण दिया जा रहा हैं। जिला प्रशासन का हरसंभव प्रयास है कि जिला में कहीं भी आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन ना हो, इसके लिए अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं। इनके द्वारा उनके संबंधित क्षेत्रों में निगरानी की जा रही है। आदर्श चुनाव आचार संहिता की उल्लंघना से संबंधित जो भी शिकायतें टीमों के संज्ञान में आती हैं या जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए टोल फ्री नंबर 1950 या सी-विजिल एप पर आती हैं, उन पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। उन्होंने कहा है कि सभी विभागों के अधिकारी-कर्मचारी सुनिश्चित करें कि वे सभी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों जैसे कि राजनीतिक दलों के प्रचार-प्रसार, बूथ एजेंट, चुनाव एजेंट व मतगणना एजेंट बनने से दूर रहें। उन्होंने बताया कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 129 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो चुनाव के संबंध में कोई कर्तव्य निभाने के लिए नियुक्त अधिकारी या कर्मचारी है, तो वह चुनाव के संचालन व प्रबंधन में किसी उम्मीदवार के चुनाव की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्य (वोट देने के अलावा) नहीं करेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि धारा 134 के तहत चुनाव से संबंधित पदीय कर्तव्य (चुनाव डयूटी) के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर उस व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। 134 (क) के तहत यदि सरकारी सेवारत कोई व्यक्ति चुनाव में किसी उम्मीदवार के चुनाव एजेंट या मतदान एजेंट या मतगणना एजेंट के रूप में कार्य करता है तो उसे तीन महीने तक के कारावास या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। इसके अलावा, हरियाणा सिविल सेवा (कर्मचारी आचरण) नियम 2016 के नियम 9 के तहत कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक दल या किसी ऐसे संगठन का जो राजनीति में भाग लेता है, सदस्य नहीं होगा, इसके साथ ही वह किसी राजनीतिक आंदोलन या गतिविधि में भाग नहीं लेगा। यदि कोई कर्मचारी इन नियमों का उल्लंघन करते पाया गया तो संबंधित कर्मचारी के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही होगी।

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