भारतीय मूल के तीन लोगों को अपहरण का दोषी पाए जाने पर तीनों को 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। इन सभी आरोपियों पर एक महिला को अपनी कार में जबरदस्ती बिठाने और अपहरण करने का आरोप है। इन आरोपियों न
महिला को कार में बैठने के लिए मजबूर किया और उसे 15 मील (24.14 किलोमीटर)से अधिक पूर्वी इंग्लैंड के लीसेस्टर शहर में दूर तक ले गए। पीटीआई, लंदन। ब्रिटेन के लीसेस्टर शहर में पिछले साल एक महिला को अपनी कार में बैठने के लिए मजबूर करने वाले भारतीय मूल के तीन लोगों को 10-10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। इस मामले में सभी आरोपियों की पहचान इस प्रकार है- अजय डोप्पलापुडी (27), वहार मनचला (24) और राणा येल्लामबाई (30) को 6 अक्टूबर को लीसेस्टर क्राउन कोर्ट में सजा सुनाई गई थी। इन्हें 11 सितंबर में महिला के अपहरण का दोषी पाया गया था। लीसेस्टरशायर पुलिस ने कहा कि वह यह सोचकर उनकी कार में बैठ गई कि यह एक टैक्सी है। अपहरण का दोषी पाए जाने पर तीन भारतीय मूल के लोगों को कुल 30 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। पुलिस ने कहा कि बिना किसी संदेह के इस मामले में शामिल तीन लोग आरोपी थे।
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