किसान मानधन योजना का प्रीमियम भरेगी हरियाणा सरकार

Khoji NCR
2022-01-14 13:45:06

60 वर्ष की उम्र में किसानों को मिलेगी तीन हजार मासिक पेंशन 18 जनवरी तक मानधन डाट इन पर करवाना होगा पंजीकरण महेंद्रगढ़ जिले के 617 किसान इस योजना के दायरे में नारनौल एनसीआर हरियाणा (अमित कुमार याद

)÷ सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। हरियाणा सरकार ने गरीब किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। अब जिन किसानों की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए से कम है उन किसानों का प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का प्रीमियम हरियाणा सरकार भरेगी। इसके लिए किसान को मानधन डाट इन पोर्टल पर 18 जनवरी तक पंजीकृत करवाना होगा। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मानधन योजना वर्ष 2019 में लागू की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। अब हरियाणा सरकार ने इस योजना के लिए फैसला किया है कि 1.80 लाख रुपए से कम आय वाले किसानों का प्रीमियम राज्य सरकार भरेगी। इसके लिए किसान की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 60 वर्ष के बाद इन किसानों को 3000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। परिवार पहचान पत्र से आय वेरीफाई करने के बाद समस्त हरियाणा में ऐसे दस हजार किसान चिन्हित किए गए हैं। वहीं महेंद्रगढ़ जिले के 617 किसान इस योजना के दायरे में आएंगे। इस संबंध में कृषि विभाग की ओर से किसानों से आह्वान किया जा रहा है कि वे इस पोर्टल पर अपने आप को पंजीकरण करवाएं। इसी प्रकार कृषि विभाग का फील्ड स्टाफ भी लगातार किसानों से संपर्क बनाए हुए है ताकि सभी पात्र किसान इसके लिए अपना पंजीकरण समय पर करवा सकें। पंजीकरण करवाने के बाद प्रीमियम की पहली किस्त का पैसा किसान के खाते से कुछ दिन के लिए कटेगा। इसके बाद किसान के खाते में वही पैसा वापस जमा कर दिया जाएगा। इससे आगे का सारा प्रीमियम फिर से हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि के माध्यम से जमा करवाएगी। यानी किसान प्रीमियम की एक भी किस्त नहीं देनी है। पहले किस्त का पैसा केवल कुछ दिन के लिए कटेगा तथा फिर वही पैसा उसके खाते में जमा हो जाएगा। उन्होंने बताया कि किसान आधार नंबर या मोबाइल नंबर द्वारा अपने को पंजीकृत करवा सकते हैं। इसकी प्रक्रिया पोर्टल पर ही दी गई है। इसके लिए जिला के किसानों को 18 जनवरी तक अपने आप को पंजीकृत करवाना होगा। इस योजना के तहत अगर पति-पत्नी में से किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पेंशन इनमें से किसी एक को लगातार जारी रहेगी।

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