कृषि क्षेत्र से संबंधित कार्य के लिए निगम देता हैै डेढ़ लाख रुपए का ऋण

Khoji NCR
2022-01-05 13:08:31

नारनौल एनसीआर हरियाणा (अमित कुमार यादव)÷ अनुसूचित जाति से संबंधित ऐसे नागरिक जो कृषि क्षेत्र से संबंधित कार्य करना चाहते हैं उन बेरोजगार युवाओं के लिए हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास

निगम विभिन्न आय सृजन योजनाओं में 1.5 लाख रुपए तक का ऋण 4 प्रतिशत ब्याज की दर पर दे रहा है। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि इस योजना के लिए प्रार्थी बेरोजगार होना चाहिए। प्रार्थी की वार्षिक पारिवारिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 49 हजार तथा शहरी क्षेत्र में 60 हजार रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रार्थी का नाम बीपीएल सर्वेक्षण सूची में सम्मिलित होना चाहिए। प्रार्थी अनुसूचित जाति/ पिछड़ा वर्ग से संबंधित होना चाहिए। कृषि से संबंधित यह व्यवसाय कर सकते हैं बेरोजगार नारनौल। कृषि से संबंधित कार्य करने के लिए अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवक पशुपालन, सूअर पालन, पशुचालित गाड़ी जैसे झोटा बुग्गी/ उंट रेहड़ा/ खच्चर रेहड़ा/ बैल, पालन व नलकूप लगाना आदि योजनाओं के लिए ऋण ले सकते हैं। यह दस्तावेज जरूरी आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता कार्ड व अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र। महिला अधिकारिता योजना: इस योजना के तहत महिलाओं को ब्यूटी पार्लर टेलर शॉप सौंदर्य प्रसाधन शॉप चूड़ी शॉप आदि के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जाता है ऋण की सीमा 1 लाख रुपए तथा ब्याज की दर 5 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि महिला प्रार्थी हरियाणा के अनुसूचित वर्ग से संबंधित हो। महिला प्रार्थी के पास सरकारी विभाग द्वारा जारी किया गया सफाई कर्मचारियों आश्रित का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें आय की कोई सीमा नहीं है। महिला समृद्धि योजना: इस योजना के तहत महिलाओं को ब्यूटी पार्लर टेलर शॉप सौंदर्य प्रसाधन शॉप चूड़ी शॉप आदि के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। ऋण की सीमा 60 हजार तथा ब्याज की दर 4 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि महिला प्रार्थी हरियाणा के अनुसूचित वर्ग से संबंधित होनी चाहिए। महिला प्रार्थी के पास सरकारी विभाग द्वारा जारी किया गया सफाई कर्मचारियों आश्रित का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें आय की कोई सीमा नहीं है।

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