सोहना बाबू सिंगला भारत निर्वाचन आयोग के आदेश अनुसार जिस मतदाता का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है वह अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचकर मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकता है निर्वाचन आयोग के अनुस्वार 7 नवंब
र रविवार 14 नवंबर रविवार 21 नवंबर तथा 28 नवंबर रविवार को अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचकर मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के अलावा नई वोट बनवा सकता है जिनका समय 10:00 से शाम 4:00 बजे तक निर्धारित किया गया है पोलिंग बूथ पर बीएलओ की जिम्मेवारी सौंपी गई है मतदाता सूची प्रदर्शित की जाएगी जिसमें देखकर आपका नाम मतदाता सूची में है या नहीं यदि है तो उसमें कोई गलती तो नहीं है यदि कोई गलती है तो सुधारने के लिए फोरम भर सकते इसके अलावा नई वोट बनवाने के लिए फोरम भरा जाएगा जिसके लिए व्यक्ति को दो रंगीन पासपोर्ट साइज के फोटो राशन कार्ड की फोटो कॉपी या आधार कार्ड की फोटो कॉपी या जन्म तिथि प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी और व्यक्ति की 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए तथा घर के किसी एक सदस्य के वोटर कार्ड की भी फोटो कॉपी अनिवार्य है जिस व्यक्ति की 2022 जनवरी को 18 साल की आयु हो रही है वह भी नई वोट बनवा सकता है भारत निर्वाचन आयोग अनुसार कोई व्यक्ति मतदाता सूची में अपने नाम एव नई वोट से वंचित ना रह पाए समय समय पर मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए नई वोट बनाने का कार्य किया जाता है जिससे चुनाव के समय में कोई व्यक्ति अपनी वोट का प्रयोग करके किसी भी उम्मीदवार को चुनकर भेज सकता है क्योंकि भारत वर्ष में व्यक्ति को अपने मत का प्रयोग करना अपना अधिकार है सभी 18 साल के आयु के व्यक्ति हो समय पर पहुंच कर अपना मतदाता सूची मैं नाम निर्धारित किए गए दिन समय पर पहुंच कर बनवा सकता है
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