मुंबई, मुंबई कोर्ट ने शनिवार को मनी लाड्रिंग के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उन्हें एक नवंबर को मनी लाड्रिंग के मामले में गि
फ्तार किया गया था। इससे पहले उन्हें मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है। देशमुख 6 नवंबर तक ईडी की हिरासत में है। ईडी (Enforcement Directorate) देशमुख के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले (Money Laundering Case) की जांच कर रही है। इस मामले में सीबीआइ ने अप्रैल 2021 में तत्कालीन मंत्री पर भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का आरोप लगने के बाद प्राथमिकी दर्ज की थी। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख (71) को बीते सोमवार देर रात 12 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ करने के बाद गिरफ्तार किया था। देशमुख ने इस मामले में ईडी की ओर जारी किए गए कई समन के बावजूद वह वहां पेश नहीं हुए थे। लेकिन बांबे हाई कोर्ट द्वारा बीते सप्ताह उन्हें रद करने से मना करने के बाद, वह सोमवार को एजेंसी के सामने हाजिर हुए। यहां की एक अदालत ने उन्हें 6 नवंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। अदालत को ईडी से मिली जानकारी के अनुसार अनिल देशमुख मनी लांड्रिंग के अपराध में शामिल था। रिमांड नोट में केंद्रीय एजेंसी ने राकांपा पर 100 करोड़ रुपये के संग्रह का आरोप लगाया है।अदालत को ईडी ने बताया इस मामले में जांच के लिए अनिल देशमुख को पूछताछ के लिए हिरासत में लेना जरूरी है। दोषियों को सजा दिलाने के लिए लेन-देन की पूरी छानबीन करना जरूरी है। गौरतलब है कि 21 अप्रैल 2021 को राकांपा नेता के खिलाफ आधिकारिक पद के दुरुपयोग के आरोप और भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआइ ने एफआइआर दर्ज की थी। इस मामले में अनिल देशमुख और उनके सहयोगियों के खिलाफ जांच जारी है। हालांकि पहले अनिल देशमुख ने इन आरोपों का खंडन किया था।
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