सरचार्ज माफी योजना का लाभ उठाएं बिजली उपभोक्ता : यादव

Khoji NCR
2021-10-04 13:28:14

जो कनेक्शन 30 जून से पहले कट चुका है, उसमें मिलेगा लाभ केवल बकाया बिल पर ही सरचार्ज माफी, बिजली चोरी के केस में नहीं चरखी दादरी जयवीर फोगाट, 04 अक्तूबर, दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम ने सरचार

ज माफी योजना 2021 की शुरूआत की है। जिन उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन 30 जून 2021 से पहले बिल ना भरे जाने की वजह से काट दिए गए हैं, वे पुन: कनेक्शन जोडऩे के लिए आवेदन कर बिल पर लगाए गए सरचार्ज की माफी का लाभ उठा सकते हैं। इसकी आखिरी तारीख 30 नवंबर, 2021 तय की गई है। बिजली वितरण निगम की दादरी डिवीजन के कार्यकारी अभियंता सचिन यादव ने सरचार्ज वेवर स्कीम के बारे में बताया कि कोविड महामारी के कारण उद्योग सहित व्यापार क्षेत्र भी काफी प्रभावित हुआ है। इस दौर में लोगों को आर्थिक विषमताओं का भी सामना करना पड़ा है। इसी को ध्यान में रखते हुए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने सरचार्ज माफी स्कीम शुरू करने का फैसला लिया है। इसके तहत व्यवसायिक, घरेलू एवं कृषि कनेक्शन बिल समय पर ना भरे जाने की वजह से तीस जून से पहले कट गया है तो उसे दोबारा शुरू करवाया जा सकता है। इसके लिए उपभोक्ता को तीस नवंबर से पहले-पहले इस स्कीम में शामिल होना पड़ेगा। जिस किसी बकायादार का जून माह की तीस तारीख से पहले कनेक् शन कट गया है, वह एक साधारण कागज पर आवेदन कर वेवर स्कीम से जुड़ सकता है। उन्होंने बताया कि आवेदन करने पर उपभोक्ता को बताया जाएगा कि उसका बिल व सरचार्ज की राशि कितनी बकाया है और उसे कितना इसमें छूट का लाभ मिल सकता है। कनेक्शन दोबारा जुड़वाने के लिए उपभोक्ता को अपने प्रतिष्ठïान का लोड देखकर उसके मुताबिक ऑनलाईन प्रतिभूति राशि जमा करवानी होगी। इस योजना के अनुसार उपभोक्ता चाहे तो वह बकाया बिल का 25 प्रतिशत भाग तत्काल जमा करवाकर बाकी 75 प्रतिशत राशि 6 किश्तों में अदा कर सकता है। इसके साथ उसको करंट बिल की राशि भी देनी होगी। बकाया बिल की सभी किश्तें जमा होने के बाद उपभोक्ता का बिल पर लगाया गया सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा। कार्यकारी अभियंता ने बताया कि जिन गांवों में म्हारा गांव जगमग गांव स्कीम नहीं है या पंचायत ने स्कीम को शुरू करने के लिए अपनी सहमति प्रदान नहीं की है, उनमें इस योजना का लाभ उपभोक्ता को नहीं मिल सकेगा। इसी प्रकार जिस कृषि कनेक्शन को कटे हुए 6 माह से दो साल का समय बीत गया है तो उसको दोबारा लगवाने के लिए फिर से नए कनेक्शन की तरह ही सारी प्रक्रिया पूरी करवाई जाएगी। बिजली बिल की बकाया राशि को लेकर अदालत में मामला लंबित है तो ऐसे केस में उपभोक्ता को सरचार्ज माफी स्कीम का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसी तरह बिजली चोरी के मामलों में बकाया राशि को लेकर उपभोक्ता को इस स्कीम का लाभ नहीं दिया जा सकता।

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