आर्यन की गिरफ्तारी के बाद शाह रुख खान के सपोर्ट में आए फैंस, ट्रेंड हुआ

Khoji NCR
2021-10-04 08:24:44

नई दिल्ली, । सुपरस्टार शाह रुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी (नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो) ने ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया है। उनके साथ आठ लोग सहित मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेट को भी गिरफ्ता

र किया गया है। फिलहाल आर्यन खान 1 दिन के लिए एनसीबी की हिरासत में हैं। वहीं उनकी गिरफ्तारी के बाद से शाह रुख खान के फैंस सोशल मीडिया के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। किंग खान के बहुत से फैंस और सोशल मीडिया यूजर्स ने शाह रुख खान और आर्यन खान का सपोर्ट किया है। यही वजह है जो ट्विटर पर #WeStandWithSRK ट्रेंड कर रहा है। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने #WeStandWithSRK के जरिए शाह रुख खान और आर्यन खान का सपोर्ट किया है। साथ ही लिख रहे हैं 'हम शाह रुख खान से प्यार करते हैं'। FanBoy SRK नाम के ट्विटर हैंडल ने आर्यन खान की तस्वीर शेयर कर लिखा, 'एक मुस्कान लाखों नफरत करने वालों को जला सकती है।' Abhishek Sarma ने अपने ट्वीट में लिखा, 'कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हुआ, आपको हमेशा प्यार करेंगे शाहरुख खान।' Himanshu ने लिखा, 'नफरत करने वालों को इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि शाह रुख खान को गिराने के लिए उनके जितना उठना होगा, जो तुम्हारी औकात के बाहर है।' SRKs Sana ने लिखा है, 'शाह रुख खान की परवरिश कभी गलत नहीं हो सकती है।' इसके अलावा और भी कई सोशल मीडिया यूजर्स ने शाह रुख खान और आर्यन खान का सपोर्ट किया है। आपको बता दें कि हाल ही में आर्यन खान ने एक क्रुज रेव पार्टी में हिस्सा लिया था। एनसीबी ने शनिवार रात मुंबई में एक क्रूज पर छापा मारा था जहां पर रेव पार्टी चल रही थी। इस पार्टी में शाह रुख खान के बेटे आर्यन खान के साथ मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेट के भी शामिल होने की खबर है। ऐसे में रविवार को एनसीबी ने एनडीपीएस एक्ट के तहत इन सभी को गिरफ्तार कर लिया है। एनसीबी के अनुसार आर्यन खान सहित अन्य लोगों के पास से कोकीन, चरस और एमडी जैसे नशीले पदार्थ मिले थे। इन सभी को एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत गिरफ्तार किया गया है। वहीं आर्यन खान सहित सभी आरोपियों के खिलाफ नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटांसेज एक्ट (एनडीपीएस) की धाराओं आठ-सी, 20-बी, 27 और 35 के तहत कार्रवाई की गई है। इस धारा के तहत ड्रग्स का सेवन करने करने वालों पर ज्यादा से ज्यादा 1 साल की सजा या फिर 20 हजार रुपये के जुर्माना का प्रावधान है।

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