सोहना,(उमेश गुप्ता): यहां पर डाकघर कार्यालय में नवंबर महीना की वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग पेंशन का कार्य जोरशोर से चल रहा है। पेंशनधारकों के सोशल डिस्टेसिंग बनाकर बैठने के लिए सभी जरूरी कदम उ
ठाए गए है। इस बात पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है कि डाकघर में पेंशन लेने आए बुजुर्गों व पात्रों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए। उपरोक्त जानकारी देते हुए पोस्टमास्टर कमरूदीन ने बताया कि सरकार के लिए गए ताजा निर्णय के मुताबिक डाकघर में पेंशनरों के खातों को भी सेविंग खाता के रूप में बदल दिया गया है। सेविंग खातों में कम से कम 500 रुपए की जमापूंजी 24 घंटे जमा रहना जरूरी है। उन्होने बताया कि निजी बैंकों की तर्ज पर अब डाक विभाग ने भी अपने सदियों से चले आ रहे नियमों में बदलाव किया है। डाक विभाग ने अपने नियमों में बदलाव करते हुए 12 दिसंबर से एक नया नियम लागू कर दिया है कि जिस भी व्यक्ति का डाकघर में खाता होगा, ऐसे खाताधारक को अपने खाते में कम से कम 500 रुपए हर वक्त जमा रखना जरूरी बनाया गया है। 500 रुपए की इस जमा राशि को उपभोक्ता अपना खाता बंद होने से पहले किसी भी कीमत पर नही निकाल सकेंगे और यदि किसी खाताधारक के खाते में 500 रुपए से कम जमा है तो उस पर जुर्माना लगेगा। उन्होने बताया कि लॉकडाउन के बाद डाक विभाग ने अपने नियमों में ये पहला बदलाव किया है। पोस्टमास्टर कमरूदीन ने बताया कि स्थानीय डाकघर में जिन पेंशनरों के खाते खुले हुए है, उन पेंशनरों से 250 रुपए चालू महीने में और 250 रुपए अगले महीने में यानि कुल 500 रुपए 2 किस्तों में लेकर उनके खातों में स्थाई रूप में जमा किए जा रहे है ताकि जब तक उनका डाकघर में खाता चलता रहे, वह पैसे उन्ही के नाम से खुले डाकघर खाते में जमा रहे और जिस दिन वह अपना खाता बंद कराना चाहे, उस दिन उनके खाते में जमा उपरोक्त 500 रुपए वाली धनराशि वापिस लौटा दी जाएगी। ध्यान योग्य ये है कि सोहना समेत जिले भर में डाक विभाग के पास 4 लाख खाताधारक है, जिनमें से एक लाख ग्राहकों के बचत खाते है। उन्होने बताया कि यह ताजा नियम उच्च अधिकारियों के निर्देश पर 12 दिसंबर से लागू होंगे।
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