राज कुंद्रा की ज़मानत के ख़िलाफ़ क्राइम ब्रांच ने सेशंस कोर्ट को दिये 19 कारण, 20 को होगी सुनवाई

Khoji NCR
2021-08-11 08:04:44

नई दिल्ली, । बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और कारोबारी राज कुंद्रा को अभी कुछ दिन और जेल में बिताने होंगे। मंगलवार को कुंद्रा की न्यायिक हिरासत की अवधि ख़त्म होने के बाद उन्हें मुंबई

ी सेशंस कोर्ट में पेश किया गया, जहां ज़मानत पर सुनवाई 20 अगस्त तक स्थगित कर दी गयी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, क्राइम ब्रांच ने कुंद्रा की ज़मानत के ख़िलाफ़ 19 कारण अदालत को बताये हैं, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई स्थगित की। मिड-डे की रिपोर्ट के अनुसार, क्राइम ब्रांच ने कोर्ट को बताया कि राज कुंद्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और उनकी जांच अभी भी चल रही है। अभी बहुत से सबूत जुटाने बाक़ी हैं। साथ ही, गवाह और पीड़ित बयान दर्ज़ करवाने के लिए आगे आ रहे हैं। पुलिस ने अदालत से कहा कि उनकी जांच में यह तय हो चुका है कि कुंद्रा हॉटशॉट्स ऐप संचालित कर रहे थे, जिस पर लंदन में पंजीकृत केनरिन लिमिटेड के ज़रिए ब्लू फ़िल्में डाली जा रही थीं। बताया जाता है कि यह कम्पनी कुंद्रा के ब्रदर-इन-लॉ प्रदीप बख्शी के नाम पर है। प्रदीप भी अब इस मामले में वॉन्टेड घोषित किया जा चुके हैं। क्राइम ब्रांच की बातों का जवाब देने के लिए बचाव पक्ष के वकील ने समय मांगा, जिसके बाद सुनवाई 20 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गयी। वहीं, पीटीआई के मुताबिक, पुलिस ने ज़मानत का विरोध करते हुए कोर्ट से कहा कि यह समाज को ग़लत संदेश भेजेगा। वहीं, ज़मानत मिलने के बाद आरोपी दोबारा अपराध कर सकता है या भाग भी सकता है। वहीं, कुंद्रा की ओर से ज़मानत याचिका में कहा गया है कि पुलिस ने अप्रैल में चार्जशीट फाइल की थी और इस पर उनका नाम नहीं था और ना ही इस केस को लेकर की गयी एफआईआर में उनका नाम है। चार्जशीट में जिनके नाम हैं, उन्हें ज़मानत मिल चुकी है। याचिका में कहा गया कि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने ज़मानत खारिज करने में चूक की है। पोर्नोग्राफिक फ़िल्म केस में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राज को 19 जुलाई की रात को गिरफ़्तार किया था। उन्हें पहले 23 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया था, जिसे बढ़ाकर 27 जुलाई तक कर दिया गया था। 27 जुलाई को अदालत ने राज और रायन को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, जो 10 अगस्त को ख़त्म हो गयी। पिछली सुनवाई के दौरान सेशंस कोर्ट ने अभियोजन पक्ष को जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। फ़िलहाल राज और रायन न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे। सात अगस्त को बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज और रायन की ज़मानत याचिका डिसमिस कर दी थी। जस्टिस एएस गडकरी ने कहा था कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा हिरासत में रिमांड कानून के अनुरूप है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

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