सोहना अशोक गर्ग लोगों को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लिए रजिस्ट्री पंजीकृत कराने के लिए कंप्यूटर में डाटा अपलोड होने से किसी भी प्रकार की कोई अवैध रूप से होने वाली रजिस्ट्री पर पूरी तरह से प
बंदी लग गई है जिससे लोगों को भ्रष्टाचार से मुक्त किया जा सके सोहना तहसील मैं नियुक्त नायब तहसीलदार मैडम शैली मलिक ने वार्ता के दौरान बताया कि सरकार द्वारा 7 ए में आने वाली जमीनों की 9 गांव की पंजीकृत होने पर पाबंदी लगी हुई है सरकार द्वारा 13 गांव जिसमें रायसीना रोजका सहजावास दमदमा वाजिदपुर आदि गांव शामिल करके कुल दो दर्जन से कम गांव को शामिल कर दिया गया है ऐसा होने से 1 एकड़ भूमि की एनओसी जिला डीटीपी विभाग गुरुग्राम से लेनी अनिवार्य है जबकि 1 एकड़ से ज्यादा भूमि पर एनओसी की जरूरत नहीं है ऐसा होने से तहसील कार्यालय में भ्रष्टाचार से लोगों को राहत मिल रही है नायब तहसीलदार मैडम शैली मलिक ने वार्ता के दौरान बताया कि तहसील के अंतर्गत आने वाले लगभग 5 दर्जन गांवों की भूमि को कंप्यूटर में अपलोड कर दिया गया है मात्र 1 गांव जोकि रोजका का है वह अभी अपलोड होना बाकी रह गया उन्होंने यह भी बताया कि रजिस्ट्री पंजीकृत होने के बाद ही क्रेता को रजिस्ट्री दी जा रही है तथा मोटेशन के लिए पटवारी को सरकारी फीस की अदायगी करने के बाद तुरंत रिकॉर्ड में दर्ज करने की जिम्मेवारी पटवारी की होगी लोगों को रजिस्ट्री पंजीकृत कराने के बाद पटवारी के कार्यालय पर चक्कर काटने से छुटकारा मिल गया है उन्होंने यह भी बताया कि पटवारी के रिकॉर्ड में करीब 400 इंतकाल दर्ज 1 सप्ताह में करा दिए जाएंगे जिनका काम चल रहा है उन्होंने यह भी कहा कि तहसील कार्यालय में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सरकार का सराहनीय कदम है क्योंकि सरकार को तहसील कार्यालय में रजिस्ट्री पंजीकृत कराने के नाम पर भ्रष्टाचार की शिकायतें ज्यादा मिल रही थी सरकार ने शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए प्रदेश की सभी तहसीलों में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कंप्यूटर में जमीनों को अपलोड करने से भ्रष्टाचार में काफी कमी आई है भ्रष्टाचार को खत्म करवाने के लिए सरकार ने 2 महीने तक तहसील में होने वाली पंजीकृत होने पर रोक लगा दी गई थी जिससे कि सभी गांवों के जमीनों का पूरा डाटा कंप्यूटर में अपलोड होकर रजिस्ट्री हो सके नायब तहसीलदार मैडम शैली मलिक ने यह भी कहा कि जमीनों का डाटा कंप्यूटर में अपलोड होने से रजिस्ट्री पंजीकृत होने के समय सभी कोल्लम पूरे किए जाते हैं यदि कोई भी कॉलम किसी भी प्रकार के दस्तावेज की मांग करता है तो उसे रजिस्ट्री पंजीकृत करण वाले की जिम्मेवारी होती है उसके बिना रजिस्ट्री नहीं हो पाती है जब तक की सभी जमीन के दस्तावेज पूरे नहीं हो पाते हैं ऐसा होने से जहां लोगों को भ्रष्टाचार से मुक्त मिल पा रही है वही रजिस्ट्री पंजीकृत होने में भी कोई गड़बड़ी नहीं हो पाती है
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