कोरोना संक्रमण से मरने वालों के परिजनों को गोवा सरकार देगी मुआवजा, जानें क्या हैं शर्तें

Khoji NCR
2021-07-03 07:55:19

पणजी, । गोवा सरकार ने एक योजना का ऐलान किया है जिसके तहत कोविड-19 से मरने वालों के परिजनों को आर्थिक सहयोग दी जाएगी। यह जानकारी राज्य के सोशल वेलफेयर निदेशक ( State Director of Social Welfare) उमेश चंद्र जोशी (Umeshchandra Joshi)

ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। बता दें कि पिछले माह राज्य मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इसका ऐलान किया था। सरकार द्वारा इस योजना के लिए जारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि कोविड-19 से मरने वाले लोगों के परिजनों जिनकी वार्षिक आय 8 लाख से कम है उन्हें एक बार दो लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। इसके तहत प्रत्येक पीड़ित परिवार से एक ही दावे को मान्यता दी जाएगी। नोटिफिकेशन में यह भी बताया गया है कि लाभार्थी को राज्य का कम से कम 15 सालों से निवासी होना अनिवार्य है। कोरोना पीड़ितों को केंद्र की ओर से 4 लाख रुपये मुआवजा देने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को आदेश दिया है कि वो कोरोना संक्रमण से मरने वालों के परिजनों को मुआवजा देने के लिए 6 सप्ताह के भीतर दिशानिर्देश तैयार करे। मुआवजे की रकम निर्धारित न करते हुए कोर्ट ने कहा कि यह फैसला राज्य सरकारों का होना चाहिए। कोर्ट ने मुआवजा देना एनडीएमए का वैधानिक कर्तव्य बताया। उल्लेखनीय है कि गोवा में 12 जुलाई तक के लिए कर्फ्यू बढ़ा दी गई है। इस दौरान दुकानों को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। राज्य के सैलून और आउटडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स / स्टेडियम भी को भी खोला जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शनिवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 24 घंटों में देशभर में 44,111 नए संक्रमितों की पहचान हुई और 738 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद अब तक देश में कुल संक्रमण का आंकड़ा 3,05,02,362 हो गया और मरने वालों की कुल संख्या 4,01,050 है।

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