नेपाल में ओली को सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका, 12 कैबिनेट और आठ राज्य स्तर के मंत्रियों को हटाया

Khoji NCR
2021-06-23 08:52:16

काठमांडू, । नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को करारा झटका दिया है। संसद भंग करने के बाद किए गए मंत्रिमंडल विस्तार को संविधान के विरुद्ध बताते हुए सुप्रीम कोर

ट ने इसे रद कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद एक झटके में ओली के बीस मंत्री कार्यमुक्त हो गए हैं। इनमें 12 कैबिनेट और आठ राज्य स्तर के मंत्री हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चोलेंद्र शमशेर बहादुर जेबीआर और जस्टिस प्रकाश कुमार धूंगना की पीठ ने यह अंतरिम आदेश दिया है। पीठ ने अपने निर्णय में कहा है कि विशेष परिस्थितियों में जब संसद भंग कर दी जाती है, तब यह स्पष्ट व्यवस्था है कि प्रधानमंत्री और उनकी मौजूदा कैबिनेट ही पद पर कार्य करते रहेंगे। वर्तमान स्थिति में मौजूदा प्रधानमंत्री सामान्य परिस्थितियों की तरह कैबिनेट का विस्तार नहीं कर सकते हैं। संविधान की धारा 77 (3) में इसका स्पष्ट प्रविधान है। इस आदेश के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री की कैबिनेट के बीस मंत्री कार्यमुक्त हो गए। अब ओली की कैबिनेट में चार मंत्री ही पद पर बने रहेंगे। ओली के कैबिनेट विस्तार के खिलाफ कुछ हफ्तों पहले यह याचिका दायर की गई थी। नेपाल में सड़क बनाने वाली चीनी कंपनी का विरोध नेपाल के सिंधुपाल चौक में चाइना रेलवे कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन (सीआसीसी) के सड़क बनाए जाने के दौरान भूस्खलन हो गया। इसके बाद सैकड़ों लोग विरोध के लिए सड़क पर उतर आए। जनता का आरोप है कि चीनी कंपनी पर्यावरण की चिंता किए बगैर सड़क का निर्माण कर रही है, जिससे तमाम घरों को नुकसान पहुंचा है। लोगों ने चीनी कंपनी से मुआवजा दिए जाने की भी मांग की।

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