हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा विधवा महिलाओं को स्वयं का व्यवसाय करने के लिए 3 लाख रूपए तक का ऋण करवाया जा रहा उपलब्ध।

Khoji NCR
2021-06-12 10:41:39

खोजी/सुभाष कोहली। कालका। हरियाणा सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही है, इसके लिए हरियाणा महिला विकास निगम की ओर से राज्य की विधवा महिलाओं को अपना स्वयं का व्

वसाय करने के लिए बैंक के माध्यम से 3 लाख रूपए तक का ऋण आसान किस्तों में कम ब्याज पर उपलब्ध करवाया जाता है। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि विधवा महिलाओं को बैंकों के माध्यम से 3 लाख रूपए तक के बैंक ऋण के ऊपर ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा अनुदान के रूप में अदा की जाती है। इस की अधिकतम सीमा 50 हजार रूपए ब्याज की सब्सिडी दी जाती है। उन्होंने बताया कि पात्र महिला की वार्षिक आय 3 लाख रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा इसके लिए मसाला यूनिट, डोना बनाना, रेडीमेड गारमेंट्स, ब्यूटी पार्लर, ऑटोरिक्शा, परचून की दुकान, कॉस्मेटिक दुकान, बुटीक, स्कूल यूनिफार्म, बैग बनाना व अचार बनाना इत्यादि का प्रशिक्षण लिया होना चाहिए।

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