मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 51 हजार रुपए तक दी जा रही सहायता राशि : जजपा नेता मनोज बंधवाड़ी

Khoji NCR
2021-06-07 10:41:06

सोहना,(उमेश गुप्ता): यहां पर जजपा युवा के प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज बंधवाड़ी की माने तो प्रदेश में जजपा-भाजपा गठबंधन सरकार विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। उन्होने बताया क

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत पात्रता की शर्ते पूरी करने वाले परिवारों की लडकी की शादी के लिए 51 हजार रुपए तक शगुन के रूप में सहायता राशि प्रदान की जा रही है। सोमवार को यहां पर जजपा कार्यकर्ताओं के बीच बोलते हुए उन्होने बताया कि प्रदेश में जजपा-भाजपा गठबंधन सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लडकी की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक तथा लडके की आयु 21 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाईन आवेदन करना होता है। उन्होंने योजना की पात्रता शर्तो के संदर्भ में बताया कि अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति के बीपीएल परिवारों को उनकी लडकी की शादी के लिए 51 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाती है। अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति का व्यक्ति यदि बीपीएल नहीं है तो उनकी वार्षिक आय एक लाख रुपए से कम हो या अढ़ाई एकड़ से कम जमीन होने पर उसकी लडकी की शादी में 11 हजार रूपए की सहायता राशि दी जाती है। पिछड़े वर्ग का व्यक्ति बीपीएल हो, उसकी आय एक लाख रुपए से कम हो या अढाई एकड़ से कम जमीन हो तो उसकी लडकी की शादी में 11 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाती है। सामान्य वर्ग का व्यक्ति यदि बीपीएल है तथा आय एक लाख रुपए से कम हो या अढाई एकड़ से कम जमीन हो तो उसकी लडकी की शादी में भी 11 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाती है। जजपा युवा के प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज बंधवाड़ी की माने तो सभी वर्गो की विधवा महिला, ओरफन बीपीएल है, जिनकी वार्षिक आय एक लाख रूपए से कम हो या अढ़ाई एकड़ से कम जमीन हो तो उसकी लडक़ी की शादी में 51 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाती है। किसी भी जाति एवं बिना आय निर्धारण के महिला खिलाड़ी को स्वयं की शादी के लिए 31 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। सभी जातियों के सामूहिक विवाह समारोह में विवाह करने वाले दूल्हा या दूल्हन को 51 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाती है। उन्होने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विभिन्न सत्यापित दस्तावेज भी संलग्न करने होंगे, जिनमें लडकी का जन्म प्रमाणपत्र या स्कूल की मार्कशीट, लडके के जन्म प्रमाणपत्र या स्कूल की मार्कशीट, लडकी के परिवार का राशनकार्ड, लडकी के माता या पिता अर्थात आवेदक की बैंक की पासबुक व आधारकार्ड, रिहायशी प्रमाणपत्र, बीपीएल संख्या, अगर लडकी के माता-पिता जीवित नहीं है तो उनके मृत्यु प्रमाणपत्र, लडकी का आधारकार्ड, लडके व लडकी का एक-एक पासपोर्ट आकार का फोटो, अगर राशनकार्ड बीपीएल नहीं है तो आय प्रमाणपत्र या अढ़ाई एकड़ से कम जमीन का प्रमाणपत्र तथा शादी का कार्ड शामिल है।

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