मतदाता सूची की त्रुटी के लिए 15 दिसंबर तक मांगे दावे व आपत्तियां:- उपायुक्त

Khoji NCR
2020-12-02 10:49:50

नूंह : जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त धीरेन्द्र खडग़टा ने बताया कि हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिला की चारों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों का एक जनवरी 2021 को अर्हत

तिथि मानकर 16 नवंबर को ड्राफ्ट प्रकाशन करवाया गया है। सूची को अंतिम रूप देने से पहले मतदाताओं से 15 दिसंबर, 2020 तक दावे तथा आपत्तियां मांगी गई हैं। उपायुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि जिस व्यक्ति की आयु एक जनवरी, 2021 को 18 वर्ष या इससे अधिक हो चुकी है और उसका नाम प्रकाशित की गई मतदाता सूची में शामिल नहीं है या उसके विवरण में किसी प्रकार की गलती दर्ज है तो उस व्यक्ति को 15 दिसंबर तक संबंधित फार्म को आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने जिला से संबंधित मतदान स्तर अधिकारी, निर्वाचक पंजीयन अधिकारी या जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा करवाना होगा। ये फार्म मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। फार्म ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से भरा जा सकता है। उन्होंने बताया कि 12 व 13 दिसंबर को विशेष अभियान के दिन सभी बूथ स्तर अधिकारी सुबह 9 बजे से सायं 5 बजे तक मतदान केंद्रों पर रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए विभाग के टोल-फ्री नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं।

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