जिला में चिकित्सक की लिखित अनुमति के बिना स्टेरॉयड दवा बेचने पर रोक

Khoji NCR
2021-05-19 10:38:42

नारनौल 19 मई। कोरोना महामारी के इस दौर में म्यूकर माइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के संभावित खतरे के मद्देनजर जिलाधीश अजय कुमार ने एक आदेश पारित कर जिला में चिकित्सक की लिखित अनुमति के बिना स्टेरॉयड

दवाइयां देने पर रोक लगा दी है। कोई भी केमिस्ट व दवा विक्रेता ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधीश ने जिला औषध नियंत्रण अधिकारी को इन आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इन आदेशों में स्पष्ट कहा गया है कि वर्तमान कोविड -19 संक्रमण की स्थिति को देखते हुए व जिला में ब्लैक फंगस के संभावित खतरे के मद्देनजर समस्त केमिस्ट व दवाई की दुकानों के प्रबंधकों व संचालकों को आदेश दिए जाते हैं कि वे बिना किसी चिकित्सक की लिखित अनुमति के किसी भी व्यक्ति को स्टेरॉइड्स दवाइयां ना दें। आदेशों की अवहेलना करने वालों पर ड्रग्स कमेटी एक्ट के अतिरिक्त आईपीसी एक्ट की धारा 188 व आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। आदेशों में कहा गया है कि हरियाणा सरकार ने ब्लैक फंगस को अनुसूचित रोग घोषित कर दिया है। ऐसे में सभी पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर सभी ब्लैक फंगस मामलों की रिपोर्ट भी संबंधित सिविल सर्जनों को भेजेंगे। इस प्रावधान का उल्लंघन ड्रग लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। आदेशों में कहा गया है कि औषधि अधिनियम की धारा 27(डी) के तहत क्षेत्र के केमिस्ट ड्रग्स अधिनियम की धारा 18 के अनुसार स्टेरॉयड युक्त दवाओं का पूर्ण बिक्री खरीद रिकॉर्ड बनाए रखेंगे। इन निर्देशों का पालन न करने पर धारा 18, 22 (सीसीए) 22 (डी) के तहत कार्रवाई होगी। आदेशों में कहा गया है कि यदि लॉकडाउन के कारण फोटो कॉपी करवाना संभव नहीं है तो केमिस्ट संबंधित कागज की स्पष्ट तस्वीर को स्कैन करके रख सकते हैं। विभाग के साथ मिलान के लिए एक डिजिटल रिकॉर्ड तैयार रखें।

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