कोरोना से हुई मौत पर मृतक के परिजन सरकारी योजना के अंतर्गत प्राप्त करें बीमा राशि : प्रवीण हुड्डा।

Khoji NCR
2021-05-06 09:40:22

खोजी/सुभाष कोहली। कालका। यदि किसी करीबी, रिश्तेदार या परिचित के परिवार में हाल ही में कोई मृत्यु हुई हो, चाहे वह किसी भी कारण, बीमारी या कोविड -19 से हो गई हो, तो वह बैंक में जाकर अपना दावा पेश कर सक

ता है। यदि उनके पासबुक की प्रविष्टि में 01 अप्रैल 2019 से 31मार्च 2020 के बीच बैंक ने रु 330/- काटा हो तो इसे चिह्नित करें और मृतक के परिजन बैंक में जाकर दो लाख रुपए के लिए बीमा राशि का दावा प्रस्तुत करें। यह कहना है क्षेत्र के समाजसेवी प्रवीण हुड्डा का। हुड्डा का सभी से विनम्र आग्रह है कि यदि आपके आसपास ऐसी घटना हुई हो तो तुरंत पीड़ित परिवार अथवा उनके परिजनों को अवश्य सूचित करें और हो सके तो इस काम में उनका सहयोग भी कर दें। वर्ष 2015 से भारत सरकार ने ज्यादातर लोगों के बैंकों के हर बचत खाताधारकों को दो सस्ती बीमा योजनाएं प्रदान की थी, 1- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) 330/- रुपये में और 2 - प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) 12/- रूपये में। अधिकांश लोगों ने बीमा फॉर्म को भरकर बैंक में जमा करवाए थे और इन दोनों बीमा की वार्षिक क़िस्त खाताधारकों के बचत खाते से प्रतिवर्ष कटती रहती है। हुड्डा का कहना है कि यह महत्वपूर्ण जानकारी जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाकर उनकी आर्थिक मदद की जा सकती है।

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