पैनकार्ड आधार से ना जुड़वाने पर लगेगा एक हजार रुपए का जुर्माना : प्रवीण गर्ग

Khoji NCR
2021-03-26 09:28:59

सोहना,(उमेश गुप्ता): केन्द्र सरकार ने आयकर कानून-1961 में अब धारा 234एच में नियम बनाया है कि जो भी व्यक्ति अपने पैनकार्ड को आधारकार्ड से 31 मार्च, 2021 तक नही जुड़वाएगा तो उस पर एक हजार रुपए का जुर्माना ल

ेगा। यहां पर नए आयकर कानून की बारीकियों से उपस्थितों को अवगत कराते हुए कर विशेषज्ञ प्रवीण गर्ग ने बताया कि केन्द्र सरकार ने आयकर कानून में बदलाव किया है। अब पैनकार्ड को आधारकार्ड से जोडऩे के लिए सरकार ने 31 मार्च, 2021 तक का समय दिया है। सरकार के द्वारा दी गई अंतिम तारीख तक अगर आप अपने आधार को पैन से नही जोड़ते है तो उसके लिए एक हजार रुपए जुर्माना देना होगा। यह आयकर कानून-1961 में जोड़ी गई धारा 234एच के कारण लागू होगा। जिसे सरकार ने लोकसभा में तेईस मार्च को वित्त विधेयक के रूप में पास कराया है। यदि कोई व्यक्ति अंतिम तारीख तक अपने पैनकार्ड को आधार से नही जोड़ता है तो उसका पैनकार्ड निष्क्रिय हो जाएगा और निर्धारित अवधि बीतने के बाद वित्तीय लेनदेन में पैनकार्ड का इस्तेमाल नही हो पाएगा। यानि जहां भी 49 हजार रुपए से ऊपर के पैसे की जरूरत होगी, वहां पैनकार्ड निष्क्रिय होने से आप चाहकर भी इससे ज्यादा की निकासी नही कर पाएंगे। इतना ही नही इसका असर सभी तरह के बैंकिंग लेनदेन, म्यूचअल फंड, डीमेट खाता, नया बैंक खाता खोलने पर भी पड़ेगा। बिना पैनकार्ड के इनमें से कोई भी काम आप चाहकर भी नही करा पाएगा। आयकर पर टीडीएस का भी अधिक भुगतान करना पड़ेगा।

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