सोहना में 12 को उपमंडल न्यायिक परिसर में लगेगी लोकअदालत : जितेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट

Khoji NCR
2020-11-26 11:56:18

उमेश गुप्ता सोहना : सोहना उपमंडल न्यायिक परिसर में 12 दिसंबर को लोक अदालत लगाई जाएगी। सोहना बार एसोसिएशन के प्रधान लखमिन्द्र खटाना, पूर्व प्रधान देवदत्त शर्मा एडवोकेट, जितेन्द्र कुमार शर्मा

एडवोकेट, ललित राघव भिरावटिया एडवोकेट ने यहां पर बृहस्पतिवार को उपरोक्त जानकारी देते हुए बताया कि इस लोकअदालत का आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से किया गया है। लोकअदालत को लेकर सोहना शहर के साथ-साथ आसपास लगते गांवों में मुनादी के जरिए ग्रामीणों को अभी से सूचना दी जा रही है। उन्होने बताया कि सोहना में लगने वाली इस लोकअदालत में वाहन दुर्घटना मुआवजा केस, वैवाहिक मामले, मजदूरी विवाद, जमीन अधिग्रहण मुआवजे से संबंधित मामलों के साथ-साथ दीवानी मामलों में जैसे कि किराया, बैंक ऋण, राजस्व और मनरेगा, बाढ़ पीडि़त, बिजली, पानी बिलों से संबंधित मामले, चेक बाउंस मामले, बच्चों व पत्नी के लिए भरण पोषण से संबंधित लंबित विवाद व राजीनामा योग्य फौजदारी मामले आपसे भाईचारे से निपटाए जाएंगे। इसके अलावा आपका कोई भी अन्य विवाद जो अदालत में लंबित नही है, वह भी लोकअदालत में लिया जा सकता है। वरिष्ठ अधिवक्ता जितेन्द्र शर्मा एडवोकेट तथा देवदत्त शर्मा एडवोकेट ने कहा कि लोकअदालत के जरिए दोनों पक्षों की रजामंदी से शांतिपूर्वक समझौता होता है। न्याय के लिए लंबा इंतजार करने की बजाय तुरंत निर्णय दिया जाता है। मुकदमे की हमेशा के लिए समाप्ति से दोनों पक्ष फायदे में रहते है। लोकअदालत में फैसला होने पर आगे कोई अपील नही की जा सकती है। लोकअदालत में फैसला होने पर सारी कोर्ट फीस वापिस मिल जाती है। आपस में द्वेष भावना नही रहती और प्रतिपक्षी से आपसी भाईचारा व दोस्ती का संबंध बन जाता है। सबसे बड़ी बात ये है कि लोकअदालत में समान न्याय होने पर ना किसी पक्ष की जीत होती है और ना किसी पक्ष की हार होती है। उन्होने कहा कि राष्ट्रीय लोकअदालत लंबित मामलों को निपटाने का सबसे अच्छा साधन है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के सौजन्य से हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 12 दिसंबर को सभी जिला व उपमंडलीय अदालतों में राष्ट्रीय लोकअदालतों का आयोजन किया गया है।

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