146 गांवों को सेक्शन-7ए के अधीन लाने के लिए डीटीपी ने लिखा पत्र-भूमाफियाओं और ग्रामीणों में बेचैनी

Khoji NCR
2020-11-25 10:17:27

सोहना,(उमेश गुप्ता): नगर योजनाकार विभाग के डीटीपीई विभाग के महानिर्देशक को सोहना और पटौदी, फरूखनगर समेत 176 गांवों को अर्बन एक्ट की धारा सेक्शन-7ए के तहत लाने के लिए पत्र लिखे जाने की भनक लगते ही भ

माफियाओं, प्रोपर्टीडीलरों और ग्रामीणों में बेचैनी का आलम देखने को मिल रहा है। नाम व पहचान का खुलासा ना किए जाने की शर्त पर विभागीय सूत्रों ने बताया कि पहले डीटीपी ने मई-जून महीने में 63 गांवों को सेक्शन-7ए के तहत शामिल किए जाने के लिए प्रस्ताव भेजा था लेकिन अब दोबारा से भेजे गए प्रस्ताव में इन गांवों की संख्या 63 से बढ़ाकर एकदम 146 कर दी गई है। मौजूदा वक्त में करीब 94 गांव फिलहाल सेक्शन-7ए के तहत लग रहे है। सेक्शन-7ए के तहत लगने वाले गांवों में किसी भी तरह की रजिस्ट्री से पहले डीटीपी विभाग से एनओसी लेना जरूरी है। बिना एनओसी के एक इंच भूमि की रजिस्ट्री होना संभव नही है तो इधर भूमाफियाओं, प्रोपर्टीडीलरों में इस बात को लेकर बेचैनी है कि इन गांवों में सेक्शन-7ए लागू होने पर अवैध कॉलोनियां काटने, प्लाटिंग करने और तहसीलों में बिना एनओसी के रजिस्ट्रियां करने पर एकदम से रोक लग जाएगी जबकि मौजूदा वक्त में इन गांवों के सेक्शन-7ए परिधि में शामिल ना होने से इनमें से काफी गांवों में जमकर अवैध कॉलोनियां कट रही है। भूमाफिया बिना किसी लाइसेंस के कृषि योग्य भूमि पर अवैध रूप से कॉलोनी काटकर प्लाटिंग करते हुए जमकर चांदी कूट रहे है तो प्रोपर्टीडीलर भी जमकर मौज मार रहे है। डीटीपीई के जीतोड़ प्रयासों के बावजूद अवैध कॉलोनियां लगातार विकसित हो रही है क्योकि जिन गांवों में सेक्शन-7ए अभी लागू नही है, वहां डीटीपी कार्यालय से एनओसी जरूरी ना होने के कारण संबंधित तहसील कार्यालयों में बिना किसी लाइसेंस के कृषि योग्य भूमि पर अवैध रूप से काटी गई कॉलोनियों में टुकड़ों में प्लॉटों की रजिस्ट्री आसानी से हो जाती है लेकिन सेक्शन-7ए की परिधि में आने पर उन गांवों में बिना एनओसी के तहसील में रजिस्ट्री होना ही संभव नही होगा। देखने वाली बात ये है कि सोहना-भौंड़सी-बादशाहपुर क्षेत्रों में चारों तरफ अवैध कॉलोनियों का जाल बिछा हुआ है। इस जाल को खत्म करने के लिए नगर योजनाकार विभाग के महानिर्देशक केएम पांडुरंग के निर्देश पर डीटीपीई आरएस बाठ लगातार तोडफ़ोड़ अभियान चलाए हुए है। फिर भी अवैध कॉलोनियों और प्लॉटिंग पर रोक नही लग पा रही है। बिना डीटीपीई की अनुमति के इन अवैध कॉलोनियों में काटे गए प्लॉटों की रजिस्ट्रियों पर तहसील कार्यालयों में रोक लगाए जाने का भी तोड़ भूमाफियाओं और प्रोपर्टीडीलरों ने निकाल लिया है और अब वह इन प्लॉटों की रजिस्ट्रियां करने के बजाय ग्रेटरनोएडा व दूसरे प्रदेशों की तहसीलों में जोड़तोड़ बैठाकर बेची गई जमीन, प्लॉट आदि का जीपीए खरीददार के नाम करा रहे है। जाहिर है कि यहां तहसील कार्यालय में बिना एनओसी के रजिस्ट्री ना होने और उसी जमीन का जीपीए ग्रेटरनोएडा व दूसरे प्रदेशों की तहसीलों में कराए जाने

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