लालू यादव के मामले में RIMS निदेशक को हाई कोर्ट से मांगनी पड़ी माफी, सुनवाई स्थगित...

Khoji NCR
2021-03-05 08:16:23

रांची, । झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में लालू यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान जेल आईजी की ओर से जेल मैनुअल में संशोधन किए जाने से संबंधित एसओ

ी को दाखिल किया गया। वहीं रिम्स निदेशक की ओर से बिना शर्त माफी मांगते हुए मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट दाखिल की गई। अदालत ने दोनों रिपोर्ट देखने के बाद इस मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। चारा घोटाले के चार मामलों के सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्‍यमंत्री राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जेल मैनुअल उल्‍लंघन मामले में शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। अदालत ने इस मामले में स्‍वत: संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की है। यह मामला बिहार-झारखंड के राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ा है। जहां मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार गिराने के लिए भाजपा विधायक ललन पासवान काे लालू की ओर से फोन कर मंत्री बनाने का लालच देने का कथित आरोप लगा था। इस क्रम में लालू को रिम्‍स के पेइंग वार्ड से निदेशक के बंगला में शिफ्ट करने पर भी अदालत ने कड़ी टिप्‍पणी की। साथ ही लालू के साथ किस शर्त-नियम से सेवादार रखे गए हैं, कोर्ट ने इस पर भी जेल प्रबंधन और रिम्‍स निदेशक की क्‍लास लगाई थी। जेल नियमों को तोड़ने के इस आराेप में आज सुनवाई हुई है। जब जज ने लालू का हाल पूछा था, तब लालू यादव के वकील ने 17 बीमारियां गिनाईं थीं। तब बेहतर इलाज के लिए रिम्‍स, रांची से दिल्‍ली एम्स भेजने के लिए बनी मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट अदालत के रिकॉर्ड पर नहीं होने के वजह से सुनवाई टल गई थी। इस मामले में रिम्स निदेशक की ओर से दाखिल की गई लालू की मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट कोर्ट रिकॉर्ड में शामिल नहीं हो पाई और दोबारा रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया था। इस दौरान अदालत ने लालू प्रसाद के स्वास्थ्य की भी जानकारी ली थी। जिस पर उनके अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने कहा था कि एम्स में इलाज के दौरान राजद अध्‍यक्ष लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य में थोड़ा-बहुत सुधार है।

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