धूम्रपान को खत्म करने के लिए सभी को एकजुट होकर करना होगा काम:अखिल

Khoji NCR
2020-11-25 08:26:20

सुदेश गोयल शिक्षण संस्थान के 100 मीटर के दायरे में तम्बाकू उत्पाद बेचना दंडनीय, सम्बन्धित अधिकारी निरंतर निरीक्षण कर अधिनियम के नियमों की उल्लघंना करने वालों के करे चालान, एसडीएम ने डीएलसीसी

कमेटी के सदस्यों की ली बैठक कुरुक्षेत्र : उपमंडल अधिकारी नागरिक अखिल पिलानी ने कहा कि धूम्रपान करना सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक है धूम्रपान का आम जनता पर बहुत ही गहरा असर पड़ रहा है। इसीलिए हम सबको मिलकर धूम्रपान को खत्म करने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। इसके साथ-साथ जिला स्तर पर बनाई कमेटी डीएलसीसी के सभी सदस्य नियमित रुप से सरकारी कार्यालयों का दौरा करे और अगर कार्यालयों में कोई भी कर्मचारी व आमजन धूम्रपान करता हुआ मिले तो उसका चालान करे। इस विषय में कोई लापरवाही ना करे। एसडीएम अखिल पिलानी बुधवार को लघु सचिवालय के सभागार में उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़ के मार्गदर्शन में जिला स्तरीय समन्वय समिति (राष्टï्रीय तम्बाकू रोकथाम कार्यक्रम) की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी विभाग मिलकर यह सुनिश्चित करें कि हमारी युवा पीढ़ी तम्बाकू व अन्य मादक पदार्थों के प्रयोग से दूर रहे तभी हम स्वच्छ समाज की कल्पना कर सकते हैं। सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम-2003 की धारा 6बी के तहत किसी भी शिक्षण संस्थान की बाहरी सीमा से 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचना पूरी तरह से गैर कानूनी कृत्य है। इसकी प्रति उल्लंघना पर 200 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा इस दिशा में अनेकों महत्वपूर्ण कदम उठाए गए है। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों द्वारा तम्बाकू उत्पाद बेचना व इसी उम्र के बच्चों को तम्बाकू बेचना पूरी तरह से निषेध किया गया है। तम्बाकू उत्पादों की बिक्री को बढ़ाने के लिए विज्ञापनों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अतिरक्ति तम्बाकू बेचने वाली कम्पनियों को उसकी पैकिंग पर तम्बाकू के दुष्प्रभावों के बारे में सचेत करने के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। तम्बाकू बेचने वाले परचून विक्रेता को भी अपनी दुकान के बाहर इस संबंध में सावधानी चस्पा करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि धूम्रपान से अनेक प्रकार की बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं जिनके इलाज पर काफी पैसा खर्च होता है। धूम्रपान करने वाले के साथ-साथ यह उसके मुंह से निकलने वाले धुएं के प्रभाव में आने वाले अन्य व्यक्तियों को भी नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान पर नियंत्रण तथा सार्वजनिक स्थलों पर इसके उपयोग पर रोक लगाने के लिए विभिन्न विभागों में नोडल अधिकारी बनाए जा रहे हैं जो गंभीरता से कार्रवाई करते हुए धूम्रपान करने वालों पर जुर्माना लगाएंगे। जिले में सिविल सर्जन नोडल अधिकारी है, उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे विभिन्न विभागों के जिलाधिकारियों को चालान बुक भिजावाएं ताकि कानून की उल्लंघना करने वालों से सख्ती से निपटा जा सके। एसडीएम ने कहा कि सिगरेट ए

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