हाथ रेहड़ी, रोटी ढाबा, खोखा व दुकान संचालकों को लाइसेंस जरूरी

Khoji NCR
2021-03-01 09:24:29

सोहना,(उमेश गुप्ता): सरकार द्वारा नए कानून के तहत प्रत्येक हाथ रेहड़ी, खोखा और दुकान पर खाद्य सामग्री बेचने वाले लोगों को खाद्य सुरक्षा विभाग से लाइसेंस लेना जरूरी बनाया गया है, जो रेहड़ी, खोखा

और दुकान संचालक लाइसेंस नही लेगा, उसके खिलाफ विभागीय व कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस में भी लाइसेंस ना लेने वालों के खिलाफ विभाग की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। खाद्य सुरक्षा विभाग अधिकारी की माने तो बारह लाख रुपए सालाना से कम आय वाले हाथ रेहड़ी, खोखा व दुकान संचालकों को लाइसेंस फीस सौ रुपए निर्धारित की गई जबकि बारह लाख से बीस लाख रुपए तक सालाना कारोबार करने वाले व्यापारियों को तीन हजार रुपए सालाना फीस निर्धारित की गई है और बीस से पचास लाख या उससे ऊपर व्यापार करने वाले को पांच हजार रुपए सालाना फीस निर्धारित की गई है। प्रशिक्षण लेने वाले व्यापारियों से प्रत्येक व्यापारी 708 रुपए जमा कराना जरूरी बनाया गया है और रोटी ढाबा, होटल, रेस्तरा आदि चलाने वालों को लाइसेंस लेने के लिए दो हजार रुपए सालाना फीस निर्धारित की गई है। जिन दुकानदारों के लाइसेंस बनाए गए है और प्रशिक्षण दिया गया है, उन्हे विभाग की तरफ से बाकायदा पंजीकरण प्रमाणपत्र भी जारी किए जा रहे है। सोहना गांव के नंबरदार तेजपाल सैनी ने तमाम व्यापारियों से आग्रह किया कि वह मिलावटी वस्तु बेचने से परहेज करे। खुला सामान बेचने की बजाय अच्छी गुणवत्ता वाला पैकिंगयुक्त सामान बेचने को तरजीह दे। खानपान की वस्तुओं को खुले में ना रखे। साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देकर उन्हे ढककर रखे। गीला कूड़ा हरे कूड़ेदान में और सूखा कूड़ा नीले कूड़ेदान में डाले।

Comments


Upcoming News