नंबर प्लेट के जरिए जात-बिरादरी की पहचान बताने वाले वाहनों के पुलिस काटेगी चालान : डीसीपी ट्रैफिक

Khoji NCR
2021-02-22 09:41:08

सोहना,(उमेश गुप्ता): यातायात पुलिस शाखा में सहायक पुलिस आयुक्त रमेश कुमार ने यातायात पुलिस को निर्देश दिए है कि किसी भी वाहन की नंबर प्लेट पर जातिगत उपनाम लिखे जाने पर उस वाहन को जब्त करने के सा

थ-साथ वाहन मालिक पर जुर्माने की कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि यातायात नियमों की पालना ईमानदारी से हो सके। उन्होने कहा कि अब दोपहिया व चार पहिया गाडिय़ों में नंबर प्लेट पर जातिगत उपनाम लिखना महंगा पड़ेगा क्योकि ऐसे वाहन पकड़ में आने पर भारी-भरकम जुर्माने के साथ-साथ वाहन को जब्त करने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होने बताया कि इसके लिए यातायात पुलिस को विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए है और स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि अभियान के दौरान किसी नंबर प्लेट पर पुलिस भी लिखा मिले तो उसका चालान करने में भी ना हिचकिचा जाए। नंबर प्लेट पर केवल वाहन पंजीकरण नंबर ही होना चाहिए क्योकि नंबर प्लेटों पर जातिगत उपनाम लिखे जाने से यातायात पुलिस को परेशानी होती है। कई बार नंबर सही से भी नही दिख पाता है। खासकर हादसा होने पर वाहन की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। काबिले गौर यह है कि देश भर में वाहनों की पहचान उनके रजिस्ट्रेशन नंबर से होती है लेकिन सोहना और आसपास लगते क्षेत्रों में कई वाहनों की पहचान उनके नंबर प्लेट से नही बल्कि नंबर प्लेट के ऊपर लिखे कुछ खास शब्दों से हो रही है। किसी मोटरसाइकिल पर गुर्जर तो किसी पर यादव, किसी पर जाट राज तो किसी पर दबंग जैसे शब्द वाहनों की पहचान बन गए है। देखने वाली बात ये है कि चाहे ट्रैफिक पुलिस चौकी हो अथवा पुलिस थाना, ऐसे वाहन पुलिस के आगे से बेरोकटोक धडल्ले से आने-जान के बावजूद इन पर कोई बंदिश नही नजर आई। सडक़ों पर ऐसे दोपहिया वाहन भी बड़ी तादाद में दौड़ रहे है, जिन पर किसी पर नंबर प्लेट नही है तो किसी पर नंबर मिटे हुए है। पुलिस सूत्रों की माने तो शहर और क्षेत्र में होने वाली ज्यादातर वारदातों में बिना नंबर प्लेट के वाहन ही ज्यादा इस्तेमाल होते है जबकि मोटर व्हीहल एक्ट-2011 के तहत नियमानुसार वाहन पर नंबर प्लेट ना लगाए जाने पर एक्ट की धारा 39/192 (1) के तहत 2 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान है। फैंसी नंबर लिखवाने अथवा नंबर के स्थान पर कुछ और लिखवाए जाने पर पहली बार में 500 रुपए जुर्माना और दूसरी बार में पकड़े जाने पर एक हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान है। पुलिस कमिश्नर केके राव का कहना है कि सभी थाना क्षेत्रों की पुलिस विशेषकर यातायात पुलिस को यातायात नियमों की पालना सुरक्षित बनाने के निर्देश दिए गए है। जो भी वाहन चालक निर्धारित यातायात नियमों की अवहेलना करता है, उसके चालान किए जा रहे है। जगह-जगह लगे सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी ऐसे वाहनों को ट्रेस किया जा रहा है और उनके पोस्टल चालान किए जा रहे है।

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