सोहना,(उमेश गुप्ता): अपनी हवस की भूख मिटाने के लिए खाकी को दागदार करने वाले दुष्कर्म के एक आरोपी पुलिस जवान की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। दुष्कर्मी पर आरोप है कि वह पहले से ही विवाहित
ै और शादीशुदा होते हुए भी उसने युवती को झांसे में लेकर अपनी हवस की भूख मिटाने के लिए ना केवल उसके साथ दुष्कर्म किया बल्कि पहले से ही शादीशुदा होते हुए भी युवती के साथ शादी रचाई लेकिन उसकी यह चालाकी युवती की निगाहों से ज्यादा दिन तक नही छुप पाई। जब पीडि़त युवती को सच्चाई का पता चला तो उसने आरोपी को सबक सिखाने की ठान ली और उसके खिलाफ बीते वर्ष में तीस जून को पुलिस में शिकायत देकर पूरे मामले से अवगत कराते हुए न्याय की गुहार लगाई। जांच में आरोप सही मिले। जिसके आधार पर अक्टूबर में आरोपी पुलिस जवान के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और चालान पेश कर आरोपी को अदालत में पेश किया। आरोपी छह नवंबर, 2020 से जेल में बंद है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी पक्ष की तरफ से जिला एवं सत्र न्यायाधीश राज गुप्ता की अदालत में लगाई गई जमानत याचिका में कहा गया कि पुलिस की जांच पूरी हो चुकी है। इसलिए उसे जमानत दे दी जाए। पुलिस ने चालान भी अदालत में पेश कर दिया है और वह छह नवंबर से ही जेल में बंद है लेकिन पीडि़त पक्ष की तरफ से अधिवक्ता अंजू रावत नेगी ने अदालत में जानकारी दी कि पुलिस ने कई तथ्यों पर तफ्शीश नही की है। इतना ही नही जांच अधिकारी ने चालान में कई दस्तावेज भी नही लगाए है। जांच प्रभावित हो सकती है। इसलिए अभी जमानत ना दी जाए। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राज गुप्ता की अदालत ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। बताया जा रहा है कि इस मामले में जेएमआईसी सुमित्रा कादियान की अदालत में भी याचिका दायर की गई है। जिस पर जांच अधिकारी को 10 फरवरी तक जवाब दाखिल करना है।
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