माल पकड़े जाने पर नही देना पड़ेगा दोहरा टैक्स-बजट से मिली राहत : रोहित गर्ग

Khoji NCR
2021-02-05 10:27:09

सोहना,(उमेश गुप्ता): स्थानीय व्यापारमंडल संघ के उपाध्यक्ष रोहित गर्ग का कहना है कि जीएसटी के नजरिए से बजट में कारोबारियों को बड़ी राहत मिली है। कारोबारियों को अब माल पकड़े जाने पर दो बार टैक्स

नही चुकाना पड़ेगा। माल छुड़ाने के वक्त सिर्फ लगाया गया जुर्माना ही भरना पड़ेगा जबकि अब से पहले कारोबारी को टैक्स व जुर्माना चुकाने के बाद ही माल वापिस मिल पाता था और इसके बाद कारोबारी को दोबारा से उस वक्त टैक्स चुकाना पड़ता था, जब वह माल बेचते थे। जिसे लेकर देश भर में कारोबारी काफी समय से नाराजगी जाहिर कर रहे थे और बार-बार यही मांग उठा रहे थे कि माल पर 2 बार टैक्स नही लगाना चाहिए। इसके लिए देश के व्यापारी संगठन और टैक्स सलाहकारों के संगठन कई बार जीएसटी काउंसलिंग को पत्र भेज चुके थे। बावजूद इसके इस टैक्स को नही हटाया जा रहा था। जिसके चलते जीएसटी में पकड़े गए माल को छोड़ते वक्त टैक्स व जुर्माना दोनों ही मार व्यापारियों पर पड़ रही थी और इस तरह कारोबारियों को दोहरा टैक्स भरना मजबूरी थी लेकिन अब बजट में कारोबारियों को एक बड़ी राहत दी गई है। स्थानीय व्यापारमंडल संघ के उपाध्यक्ष रोहित गर्ग की माने तो अब कर अपवंचना का माल पैनल्टी लेकर कारोबारी को सौंप दिया जाएगा। जिससे जाहिर है कि केन्द्र सरकार ने वित्त मंत्रालय के मध्यम से कारोबारियों के लिए बजट में बहुत बड़ी राहत देने का काम किया है। उन्हे अब दोहरा टैक्स नही देना पड़ेगा। ऐसे में व्यापारियों को चाहिए कि वह सकारात्मक रूख अपनाए और ईमानदारी से मंगाए गए माल पर जीएसटी के नजरिए से पूरा टैक्स भरकर सरकारी खजाने को भरने का काम करे।

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