सोहना,(उमेश गुप्ता): सोहना में अर्फोडेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत रिहायशी कॉलोनी विकसित करने वाले एक बिल्डर के खिलाफ शिकायत मिलने पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट ने यहां पर अर्फोडेबल ह
उसिंग पॉलिसी के तहत रिहायशी कॉलोनी विकसित कर चुकी स्टर्नल बिल्डकॉन को नोटिस जारी किया है और बिल्डर को आदेश दिया है कि वह एक सप्ताह की समयावधि के भीतर शिकायत के आधार पर जारी किए गए नोटिस का लिखित रूप में जवाब दे। देखने वाली बात ये है कि टीसीपी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर के आदेश पर एसटीपी कार्यालय इस मामले की जांच कर रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता पीके बंसल मूल निवासी फरीदाबाद का आरोप है कि अर्फोडेबल कॉलोनी के रेट हरियाणा सरकार ने तय किए हुए है लेकिन बिल्डर इससे अधिक राशि में फ्लैट बेच रहा है। प्रीमियम के नाम पर 10 से 15 लाख रुपए प्रति फ्लैटस अलग से लेने के आरोप भी बिल्डर पर लगाए गए है। साथ ही यह भी आरोप लगाया है कि बुकिंग के बाद देरी से ड्रा करने की एवज में ब्याज की अदायगी बायर्स को नही की गई और जीएसटी के इनपुट क्रेडिट का लाभ भी नही दिया गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि बिल्डर ने बायर्स के साथ धोखाधड़ी की है। शिकायतकर्ता पीके बंसल मूल निवासी फरीदाबाद ने यह शिकायत स्टेट विजिलेंस ब्यूरो में की थी। मामले में विजिलेंस ने टीसीपी डिपार्टमेंट से जवाब मांगा है और टीसीपी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर के आदेश पर इस शिकायत की जांच एसटीपी कर रहे है। जानकारी लेने पर टीसीपी डिपार्टमेंट के एसटीपी संजीव मान ने हमारे प्रतिनिधि उमेश गुप्ता को बताया कि डिवलेपर्स को आदेश दिए गए है कि एक सप्ताह के अंदर इस शिकायत पर लिखित जवाब दिया जाए ताकि कानून सम्मत कार्रवाई अमल में लाई जा सके।
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