कनविक्शन स्टे होने पर पुनः कायम हो जाएगी प्रदीप चौधरी की सदस्यता : विजय बंसल।

Khoji NCR
2021-02-01 11:41:06

विजय बंसल एडवोकेट ने कहा कांग्रेस कार्यकर्ता न करे चिंता, आएंगे सकारात्मक परिणाम। खोजी/सुभाष कोहली। कालका। हाल ही में हरियाणा विधानसभा के हल्का कालका से कांग्रेस विधायक प्रदीप चौधरी की सद

्यता रद्द होने के मामले पर हरियाणा सरकार में चेयरमैन रह चुके व हरियाणा किसान कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय बंसल एडवोकेट ने कानूनी रूप से विस्तारपूर्वक अध्ययन करने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओ को चिंता न कर मजबूती से डटे रहने का आह्वान किया है। विजय बंसल एडवोकेट ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधानसभा चुनावों में काफी मेहनत की थी और जनमत भी कांग्रेस के पक्ष में आया था। अब भी सभी कांग्रेसी प्रदीप चौधरी के साथ इस लड़ाई में साथ है। विजय बंसल ने कहा कि पहले भी ऐसे मामलों में विधायकों की सदस्यता पुनः कायम हो चुकी है जिसमे चुनाव आयोग ने उन जगहों पर उपचुनावों की तिथि भी निकाल दी थी। ऐसे में कालका विधायक प्रदीप के लिए भी कोई दिक्कत की बात नही है। दरअसल,लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के अनुसार किसी वर्तमान विधायक, सासंद या एमएलसी को 2 साल या उससे ऊपर की सजा होने के बाद उनकी सदस्यता को कनविक्शन की तिथि से रद्द माना जाएगा, हालांकि 2013 की लिली थॉमस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के निर्णय से पहले मामले में अभियुक्त विधायक-सांसद या एमएलसी को अपील के लिए 3 महीने के समय का प्रावधान इसी एक्ट की धारा 8(4) में था, परन्तु इस मामले के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने इस 3 महीने के अपील वाले प्रावधान को हटा दिया था। विजय बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि 2018 में पुनः लोक प्रहरी बनाम भारतीय चुनाव आयोग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता(सीआरपीसी)1973 की धारा 389 में दी गई अपील की वैधानिक पावर को अभियुक्त से छीना नही जा सकता, इसलिए कोर्ट ने आदेश दिए कि यदि अभियुक्त विधायक, सांसद आदि को सदस्यता रद्द होने के बाद चुनाव आयोग द्वारा उपचुनावों के फ्रेश चुनावों की अधिसूचना जारी करने के पहले स्टे मिल जाती है तो निसंदेह उनकी सदस्यता पुनः कायम हो जाएगी। विजय बंसल ने कहा कि ऐसे में कालका विधायक प्रदीप चौधरी की सदस्यता रद्द होने के बाद भी कोई खतरा नही है और उन्होंने गुजरात के तलाला विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक भागा भाई धानन भाई बराड के मामले का हवाला देते हुए बताया कि 2019 में उनकी सदस्यता भी ऐसे ही एक 24 साल पुराने मामले में 2 साल 9 महीने की सजा होने के कारण रद्द कर दी गई थी जबकि बाद में उन्होंने सेशन कोर्ट, हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़कर कनविक्शन को स्टे करवाया और अपनी विधानसभा में अपनी सदस्यता को कायम किया जबकि वहां तो चुनाव आयोग ने पुनः चुनाव करवाने के लिए अधिसूचना भी जारी कर दी थी। विजय बंसल ने सभी कांग्रेसियों से अपील की है कि सभी संयम बनाए रखे और कानून व्यव्यस्था में विश्वास रखे जिससे आगामी समय मे सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। उनके अनुसार प्रदीप चौधरी की सदस्यता पर कोई आंच नही आएगी, बहुत जल्द उन्हें स्टे मिल जाएगा। उनका कहना है कि हम सब प्रदीप चौधरी के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतकर जनसेवा में कार्य करेंगे।

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