सार्वजनिक और कार्यस्थलों पर मास्क ना पहनने वालों पर होगी सख्ती:बराड़

Khoji NCR
2020-11-22 09:53:18

सुदेश गोयल बाजारों और दुकानों का नियमित रुप से होगा निरीक्षण, कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए आमजन करे सहयोग, मास्क और सोशल डिस्टेंस के नियमों की पालना जरुरी कुरुक्षेत्र ,: उपायुक्त शरण

ीप कौर बराड़ ने कहा कि कुरुक्षेत्र में कोरोना वायरस अपने पांव तेजी के साथ पसार रहा है, इस वायरस के फैलाव को रोकने की बहुत जरुरत है। इस वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लोगों का सहयोग होना बहत जरुरी है। इसलिए सार्वजनिक और कार्य स्थलों पर लोगों को मास्क पहनना होगा और सोशल डिस्टैंस के नियमों की सख्ती से पालना करना होगी। जो भी व्यक्ति आदेशों की अवहेलना करेगा, उसके खिलाफ कोविड-19 की गाईडलाइंस के अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़ ने बातचीत करते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मुस्तैदी से अपनी डयूटी का निर्वाह करे और सैम्पलिंग के कार्य को ओर बढ़ाए ताकि वायरस की चैन को तोड़ा जा सके। जहां भी कोई केस पॉजिटिव आता है, वहां पर कंटेनमेंट जोन बनाकर सख्ती से नियमों की पालना करवाई जाए। इसके साथ ही पॉजिटिव व्यक्ति के सम्पर्क में आने वाले सभी लोगों और परिवार के सदस्यों के तुरंत सैम्पल लिए जाए और सभी को नियमानुसार होम क्वांरटाईन भी किया जाए। इस गम्भीर विषय में लोगों को जागरुक होकर स्वास्थ्य विभाग का सहयोग करना होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए व कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए आमजन को सार्वजनिक स्थानों व घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनना बहुत जरुरी है और मास्क ना पहनने पर सरकार के निर्देशानुसार जुर्माना लगाने का भी प्रावधान रखा गया है। केन्द्र सरकार द्वारा अपने निर्देशों में स्पष्टï किया है कि आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जनहित में सभी को सार्वजनिक स्थानों व कार्यस्थल पर जाते समय अपने चेहरे पर फेस कवर, मास्क, सर्जिकल मास्क, घर में बना हुआ मास्क या फिर साफ कपड़े से अपना चेहरा ढक़ना जरुरी है। उन्होंने कहा कि इसके साथ-साथ सार्वजिनक व कार्यस्थल पर थूकने पर भी पूर्णत: प्रतिबंध है। अगर कोई भी व्यक्ति इन आदेशों की उल्लघंना करते पकडा गया तो, उसको हर बार आदेशों की उल्लघंना करने पर जुर्माना लगाया जाएगा, अगर जुर्माना नहीं भरा गया तो आदेशों की उल्लघंना करने पर आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि जरुरी कार्य के लिए घर से बाहर जाते समय अपने चेहरे को मास्क, कपड़े, फेस कवर आदि से जरुर ढकें और सार्वजनिक स्थानों व कार्यस्थलों पर ना थूके ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि सभी सभी सम्बन्धित अधिकारी अपने-अपने सम्बन्धित क्षेत्रों में इन नियमों की पालना करवाएं और मास्क न पहने वाले व्यक्तियों के चालान करना सुनिश्चित करे।

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