अवैध कॉलोनियों में जमीन खरीदने वालों पर होगा मुकदमा दर्ज : डीटीपी सोहना,(उमेश गुप्ता): नगर योजनाकार विभाग के डीटीपीई ने इंडरी खंड के गांव उलेटा, मानुवास, कालियाका, हसनपुर में तोडफ़ोड़ के बाद
अर्थ स्केयर डिवलेपर, बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड आई एंडएस बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड, एनकेवी डिवलपेर, रोयाल ग्रीन डिवलेपर, एसआर डिवलेपर, न्यू यार्ड प्राइवेट लिमिटेड, जेजेएसएस डिवलेपर और लोटस प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ अवैध प्लाटिंग किए जाने के आरोप में पुलिस में शिकायत देकर मुकदमा दर्ज किए जाने का आग्रह किया है और जमीन खरीदने के इच्छुक लोगों को सचेत करते हुए कहा है कि वह अवैध कॉलोनियों में प्लॉटों की खरीद-फरोख्त ना करे। अवैध कॉलोनियों में प्लॉटों की बिक्री करने वाले भूमाफियाओं, कॉलोनाइजरों व भूमि मालिक के साथ-साथ प्रशासन ने अब अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने वाले लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ भी पुलिस थानों में मुकदमे दर्ज किए जाने की कार्रवाई अमल में लाने के लिए पुलिस प्रशासन को पत्र लिखा गया है। डीटीपीई की माने तो राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार शहरी क्षेत्र अधिनियम 1975 में संंशोधन किया गया है, जिसमें जमीन की खरीद-फरोख्त के लिए जिला नगर योजनाकार कार्यालय से एनओसी लेना जरूरी बनाया गया है। जिन शहरी क्षेत्रों में अथवा शहरी क्षेत्र के आसपास लगते स्थानों पर सेक्शन-7ए लागू है, वहां पर बिना राज्य सरकार की लिखित अनुमति, बिना लाइसेंस, बिना एनओसी और बिना जमीन की तकसीम कराए अवैध कॉलोनियां काटने, प्लॉटिंग करने, टुकड़ों में प्लॉट बेचने और ऐसे प्लॉटों की खरीद-फरोख्त करने और उन पर निर्माण कार्य किया जाना कानूनी अपराध है। इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस विभाग में एफआईआर दर्ज कराने का प्रावधान है। डीटीपी ने जमीन खरीदने के इच्छुक लोगों को सचेत करते हुए कहा है कि वह अवैध कॉलोनियों में प्लॉटों की खरीद-फरोख्त ना करे। अवैध कॉलोनियों में प्लॉटों की बिक्री करने वाले भूमाफियाओं, कॉलोनाइजरों व भूमि मालिक के साथ-साथ प्रशासन ने अब अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने वाले लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ भी पुलिस थानों में मुकदमे दर्ज किए जाने की कार्रवाई अमल में लाने का निर्णय लिया है।
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