खनिज ढोने वाले वाहनों का विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण अनिवार्य

Khoji NCR
2021-01-08 11:07:45

नारनौल। खान एवं भू-विज्ञान विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। अब केवल वे वाहन ही खनिज को ढो सकेंगे जो विभाग की वेबसाइट पर अपना पंजीकरण करवाएंगे। बिना पंजीकरण करवाए कोई वाहन अगर खनिज को ढोने का काम क

ता है तो उसे खनिज के अवैध परिवहन में संलिप्त मानकर कार्यवाही की जाएगी। साथ ही ऐसे वाहनों का ई-रवाना जारी नहीं होगा। पंजीकरण एक फरवरी तक करवाना जरूरी है। यह जानकारी देते हुए खनन अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि खान एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा विभाग में सुधार प्रक्रिया के तहत खनिज परिवहन के लिए प्रयोग होने वाले वाहनों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। इसमें चाहे कच्चा माल हो या संशोधित माल हो यह सभी पर लागू रहेगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए ट्रांस्पोर्टर विभाग की वेबसाइट पर लॉग इन करके अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। इसके अलावा वे किसी भी सरल केंद्र अथवा सीएससी केंद्र पर जाकर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि विभाग ने इस काम के लिए एक फरवरी तक की तिथि निरर्धारित की है। इसके बाद बिना पंजीकरण के ऐसे वाहनों को किसी भी खान, स्टोन क्रेशर व खनन डीलर से ई-रवाना जारी नहीं होगा। साथ ही अगर ऐसे वाहन सड़कों पर खनिज ढोते मिले तो उसे अवैध परिवहन माना जाएगा। इसके अलावा महानिदेशक खान एवं भू-विज्ञान विभाग के समक्ष की गई अपील को भी निरस्त कर दिया जाएगा। उन्होंने सभी ऐसे वाहन मालिकों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपने वाहन को विभाग की वेबसाइट पर लॉग इन करके पंजीकरण करवा लें।

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