मतगणना केंद्र की 200 मीटर परिधि में 5 व इससे अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध

Khoji NCR
2024-10-07 13:07:25

जिलाधीश धीरेंद्र खड़गटा ने जारी किए आदेश नूंह, 7 अक्टूबर- जिलाधीश धीरेंद्र खड़गटा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के तहत आदेश पारित कर कल 8 अक्टूबर को राजकीय महिला महाविद्यालय साल्ह

हेड़ी में होने वाली मतगणना के मद्देनजर मतगणना केंद्र की 200 मीटर की परिधि में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात कर्मचारियों व अधिकारियों को छोड़कर पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया है। जिलाधीश ने आदेशों में स्पष्टï किया है कि मतगणना के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने, ईवीएम की सुरक्षा के उद्देश्य से यह आदेश पारित किए गए हैं। इसके साथ ही मतगणना कार्य को शांतिपूर्ण ढंग से जारी रखने, अनाधिकृत व्यक्तियों की बेवजह आवाजाही को रोकने, किसी भी प्रकार की अनहोनी व जानमाल के खतरे से बचने के लिए भी यह आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह आदेश ईवीएम मशीन व अन्य दस्तावेजों की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। इन आदेशों की अवहेलना करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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