विधानसभा चुनाव में मतदान के दिन 5 अक्टूबर को मतदान केंद्रों और मतगणना के दिन 8 अक्टूबर को मतगणना केंद्र पर जारी रहेंगे आदेश - जिलाधीश धीरेंद्र खड़गटा ने जारी किए आदेश नूंह, 3 अक्टूबर। जिलाधीश
ीरेंद्र खड़गटा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए नूंह जिले में हरियाणा विधानसभा आम चुनाव-2024 के मतदान दिवस और मतगणना के दौरान नूंह जिले में मतदान केंद्रों और मतगणना स्थलों पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, कानून और व्यवस्था बनाए रखने को सुनिश्चित करने के लिए लोगों की आवाजाही और सेलुलर फोन, कॉर्डलेस फोन और वायरलेस सेट ले जाने और उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश पारित किए हैं। जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेश अनुसार मतदान केंद्रों और मतगणना हॉल से 100 मीटर के क्षेत्र में जनता के किसी भी सदस्य द्वारा वोट डालने के लिए मतदाताओं को छोड़कर किसी भी व्यक्ति की आवाजाही और किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा सेलुलर/मोबाइल फोन, कॉर्डलेस फोन, वायरलेस सेट आदि सहित किसी भी प्रकार के टेलीफोन को ले जाने पर रोक लगाई जाती है। यह आदेश 05.10.2024 खूब मतदान केंद्रों और 08.10.2024 को नूंह जिले के मतगणना हॉलों पर परिणामों की घोषणा तक जारी रहेंगे।
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