वेबकास्टिंग की निगरानी तीन स्तर पर -मतदान के दिन शिकायतों की सुनवाई के लिए अलग से नोडल अधिकारी नियुक्त -विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत रखी जाएगी कड़ी निगरानी नूंह 2 अक्टूबर- जिला निर्वाचन अधिकार
ी एवं उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने कहा कि जिला के सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की सुविधा के लिए बिजली, पीने के पानी व लाइन लंबी होने पर बुजुर्ग, दिव्यांग व महिला मतदाताओं के बैठने सहित सभी जरूरी प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि अभी दो दिन का समय मतदान के लिए शेष है, इसलिए मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए जागरूक किया जाए। जिला में मतदान प्रतिशत अधिक से अधिक रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधानसभा आम चुनाव-2024 के दौरान मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग निगरानी के लिए राज्य नियंत्रण कक्ष, जिला नियंत्रण कक्ष व विधानसभा के नियंत्रण कक्ष बनाए गये है। इसके अलावा, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भी वेबकास्टिंग द्वारा भी निगरानी की जाएगी। किसी भी मतदान केंद्र पर मतदान के दिन पोलिंग एजेंट पोलिंग स्टेशन में केवल वही कार्यकलाप करेंगे जिसकी उनको अनुमति है। इसके अलावा, यदि वो कुछ भी गलत करते पाये जाते है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी। इस बारे विस्तृत हिदायतें जारी की जा चुकी है। मतदान के दिन उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों द्वारा दी गई शिकायतों की सुनवाई के लिए अलग से नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि जिला में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है, इसके मद्देनजर अवैध शराब, नशीले पदार्थ, नकदी और अवैध हथियार आदि को रोकने के लिए नाकों पर और अधिक चौकसी बरती जाएगी। इसके अलावा, जिलों में गठित निगरानी टीमों को और अधिक सक्रिय किया गया है। मतदान से पहले मतदान केंद्रों तक और मतदान के बाद मतदान केंद्रों से ईवीएम को पुख्ता सुरक्षा प्रबंधों के साथ स्ट्रांग रूम में रखवाने के लिए सभी रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, ईवीएम ले जाने वाले वाहन को रास्ते में अन्य किसी भी स्थान पर न रोका जाए। सुरक्षा के मद्देनजर ईवीएम को लाने व ले जाने वाले वाहनों पर जीपीएस लगा होना चाहिए। मतदान केंद्र के अंदर चुनाव ड्यूटी पर तैनात महिला कर्मचारियों के पति मतदान केंद्र के अंदर नहीं बैठ सकते। इसी तरह से महिला मतदाता द्वारा जब मतदान किया जाए तो मतदान के लिए उसके पति को मतदान कंपार्टमेंट में जाने की बिलकुल अनुमति नहीं होगी और ऐसा करना गैरकानूनी होगा। ऐसा करने पर कानूनी कार्यवाही भी की जाऐगी।
Comments