नशे के विरुद्ध एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

Khoji NCR
2024-09-20 10:08:53

हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कण्ट्रोल ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह और पुलिस अधीक्षक पंखुरी कुमार के दिशानिर्देशों और मार्गदर्शन में नशा मुक्त अभियान के अंतर्गत राजकीय बहुतकन

की संस्थान मिंडकौला हथीन में एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम किया गया। हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कण्ट्रोल ब्यूरो के जागरूकता कार्यक्रम एवं पुनर्वास प्रभारी उप निरीक्षक डॉ अशोक कुमार वर्मा आज फरीदाबाद से राजकीय बहुतकनीकी संस्थान मिंडकौला हथीन साइकिल से पहुंचे और नशे के विरुद्ध विद्यार्थियों को जागरूक किया। संस्थान के प्रशिक्षक एवं प्रभारी मोहन लाल की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम हुआ जिसमें 608 छात्र छात्राओं और प्रशिक्षकों ने भाग लिया। ब्यूरो के जागरूकता कार्यक्रम एवं पुनर्वास प्रभारी/उप निरीक्षक डॉ अशोक कुमार वर्मा ने कहा कि भारत की संसद ने 14 नवंबर 1985 को एनडीपीएस अधिनियम पारित किया था जिसे स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम कहते हैं। अधिनियम में भांग (कैनाबिस), खसखस (पॉपी), और कोका के पौधों की खेती के साथ-साथ साइकोट्रोपिक पदार्थों के निर्माण के प्रावधान शामिल हैं। इसका प्राथमिक उद्देश्य ड्रग्स जिन्हे नारकोटिक या साइकोट्रोपिक पदार्थ माना जाता है, के निर्माण, कब्जे, बिक्री और परिवहन (ट्रांसपोर्ट) को विनियमित (रेगुलेट) करना है। एनडीपीएस, ड्रग उपयोगकर्ताओं, ड्रग डीलरों और इस व्यापार में शामिल कट्टर अपराधियों के बीच अंतर नहीं करता है। एक व्यक्ति को उपयुक्त अधिकारियों की अनुमति के बिना नारकोटिक्स या साइकोट्रोपिक माने जाने वाले किसी भी ड्रग्स या पदार्थ के निर्माण, उत्पादन, खेती, रखने, बेचने, खरीदने, परिवहन, भंडारण (स्टोरेज) या उपभोग (कंज्यूमिंग) करने से प्रतिबंधित किया गया है। अधिनियम के साथ-साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि राज्य को जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य और पोषण में सुधार को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, राज्य से अपेक्षा की जाती है कि वह हानिकारक नशीले पेय और दवाओं के उपयोग पर रोक लगाने के प्रयास करे। नशे पर गहनता से विचार साझा करते हुए बताया कि हरियाणा में नशा तस्करी में संलिप्त अपराधियों की गुप्त सूचनाएं 9050891508 पर निर्भीकता से देकर अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। अंत में शपथ ग्रहण करवाई।

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