'अपनी गरिमा की रक्षा करना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी', चुनावी बॉन्ड पर SBI की याचिका पर क्या बोले सिब्बल?

Khoji NCR
2024-03-10 09:10:35

चुनावी बांड मुद्दे पर एसबीआई की याचिका पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि अपनी गरिमा की रक्षा करना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। सिब्बल चुनावी बांड योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट मामल

में याचिकाकर्ताओं की दलील का नेतृत्व कर रहे है। SBI का दावा है कि डेटा को सार्वजनिक करने में कई सप्ताह लगेंगे। सिब्बल ने कहा ऐसा लगता है जैसे कोई किसी की रक्षा करना चाहता है। चुनावी बांड मुद्दे पर एसबीआई की याचिका पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने रविवार को कहा कि अपनी गरिमा की रक्षा करना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। सिब्बल ने आगे कहा कि जब संविधान पीठ ने फैसला सुनाया है तो बैंक की याचिका को स्वीकार करना 'आसान नहीं होगा'। दरअसल, सिब्बल चुनावी बांड योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट मामले में याचिकाकर्ताओं की दलील का नेतृत्व कर रहे है और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) का दावा है कि डेटा को सार्वजनिक करने में कई सप्ताह लगेंगे। SBI के इस दावे पर सिब्बल ने कहा 'ऐसा लगता है जैसे कोई किसी की रक्षा करना चाहता है।' सिब्बल ने किया बड़ा दावा समाचार एजेंसी PTI के साथ एक वीडियो साक्षात्कार में सिब्बल ने दावा किया कि यह स्पष्ट है कि एसबीआई का इरादा सरकार की रक्षा करना है। अन्यथा, बैंक ने अप्रैल-मई में चुनाव होने पर चुनावी बांड विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक विस्तार की मांग करते हुए एक आवेदन दायर नहीं किया होता। अगर चुनावी बांड का विवरण सार्वजनिक हुआ तो.. सिब्बल ने कहा कि एसबीआई जानता है कि चुनाव अप्रैल-मई में हैं और चुनाव की घोषणा के बाद की पूरी अवधि के दौरान, अगर चुनावी बांड का विवरण सार्वजनिक किया जाता है तो यह सार्वजनिक बहस का विषय हो जाएगा। सिब्बल ने कहा 'वे (SBI) समय मांग रहे हैं और कारण स्पष्ट हैं और मुझे यकीन है कि अदालत उन्हें देखेगी।एसबीआई के लिए यह कहना बचकाना है कि हमें सामग्री और फाइलें एकत्र करनी होंगी और फिर हमें यह पता लगाना होगा कि किसने किसको पैसा दिया। यह 21वीं सदी है और हमारे प्रिय प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) हर चीज के डिजिटलीकरण की बात करते है। अदालत को यह तय करना है याचिका के बारे में पूछे जाने पर जिसमें एसबीआई के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग की गई है, सिब्बल ने कहा कि ये ऐसे मामले हैं जिन पर अवमानना का मामला अदालतों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा 'यह अदालत है जो अपनी गरिमा की रक्षा के लिए जिम्मेदार है। अगर अदालत को एसबीआई द्वारा दिए गए इस विशेष स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए देखा जाता है, जो कि प्रथम दृष्टया और हास्यास्पद है, तो यह है अदालत को यह तय करना है कि वह अपने आदेशों की रक्षा कैसे करेगी। भाजपा ने सफेद धन का आनंद लिया इस सवाल पर कि क्या चुनावी बांड को असंवैधानिक घोषित करने वाला सुप्रीम कोर्ट का फैसला समान अवसर के खत्म होने को सही करता है, सिब्बल ने कहा कि इसे अभी भी ठीक नहीं किया गया है। हालांकि, उन्होंने तर्क दिया कि अदालत इस स्तर पर इस बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। सिब्बल ने कहा 'इस मामले का तथ्य यह है कि भाजपा ने उस प्रक्रिया में 6,000 करोड़ रुपये से अधिक के सफेद धन का आनंद लिया है। यह बहुत बड़ी बात है कि वे चुनाव के दौरान उन 6,000 करोड़ रुपये से क्या कर सकते हैं। जाहिर है, चुनावी बांड योजना के परिणामस्वरूप गैर-स्तरीय खेल का मैदान बन गया है। विपक्षी दलों और नेताओं को बनाया जाएगा निशाना सिब्बल ने कहा कि जून से पहले चुनावी बांड का विवरण सामने आने के बाद वे विपक्षी दलों और नेताओं को निशाना बनाएंगे। सिब्बल ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विपक्षी दलों को मिलकर सरकार को घेरने के लिए चुनावी बांड का मुद्दा उठाना चाहिए था। बता दें कि 15 फरवरी को, पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने गुमनाम राजनीतिक फंडिंग की केंद्र की चुनावी बांड योजना को रद्द कर इसे असंवैधानिक करार दिया था। साथ ही चुनाव आयोग को दानदाताओं, उनके द्वारा दान की गई राशि और प्राप्तकर्ताओं के बारे में 13 मार्च तक खुलासा करने का आदेश दिया। SBI को दिए गए ये आदेश शीर्ष अदालत ने एसबीआई को 12 अप्रैल, 2019 से अब तक खरीदे गए चुनावी बांड का विवरण 6 मार्च तक चुनाव आयोग को सौंपने का निर्देश दिया, जिसे 13 मार्च तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी प्रकाशित करने के लिए कहा गया है। हालांकि, 4 मार्च को, एसबीआई ने विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक का समय बढ़ाने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया है।

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