सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ 2018 के मनी लॉन्ड्रिंग मामले को खारिज कर दिया है। इस तरह पीएमएलए के तहत अब इस मामले की जांच नहीं हो सकेगी। ये मामला डी
के शिवकुमार के घर पर मिले नकद से जुड़ा हुआ है। 2017 के अगस्त महीने नें डीके शिवकुमार के घर से बेहिसाब नकद बरामद हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ 2018 के मनी लॉन्ड्रिंग मामले को खारिज कर दिया है। इस तरह पीएमएलए के तहत अब इस मामले की जांच नहीं हो सकेगी। ये मामला डीके शिवकुमार के घर पर मिले नकद से जुड़ा हुआ है। 2017 के अगस्त महीने नें डीके शिवकुमार के घर से बेहिसाब नकद बरामद हुई थी। इसको लेकर मनी लॉन्ड्रिंग की धाराओं के तहत जांच शुरू हुई, मगर अब सुप्रीम कोर्ट से शिवकुमार को बड़ी राहत मिल गई है। बता दें कि कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक कथित मामले में उन्हें जारी किए गए ईडी समन को रद्द करने से इनकार करने के हाईकोर्ट के 2019 के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
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