चुनाव से पहले शाह महमूद कुरैशी की कम नहीं हो रही मुश्किलें, हिंसा मामले में रिमांड याचिका पर फैसला सुरक्षित

Khoji NCR
2023-12-28 10:38:21

पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व विदेश मंत्री और पीटीआई के नेता शाह महमूद कुरैशी की रिमांड की मांग करने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा। पाकिस्तान में नौ मई को सैन्य मुख्यालय पर हुए हमले के स

लसिले में पुलिस ने कुरैशी की 30 दिनों की रिमांड की मांग की थी। इससे पहले सिफर मामले में कुरैशी को जमानत मिली थी लेकिन उन्हें दोबारा हिरासत में ले लिया गया था। पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व विदेश मंत्री और पीटीआई के नेता शाह महमूद कुरैशी की रिमांड की मांग करने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा। पाकिस्तान में नौ मई को सैन्य मुख्यालय पर हुए हमले के सिलसिले में पुलिस ने कुरैशी की 30 दिनों की रिमांड की मांग की थी। अभियोजन पक्ष के वकील ने गुरुवार को मजिस्ट्रेट सैयद जहांगीर अली से पीटीआई नेता की रिमांड की गुहार लगाते हुए कहा कि आतंकवाद के मामले में 90 दिनों तक की रिमांड दी जा सकती है। वकील ने कहा कि मई में भ्रष्टाचार के मामले में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद भड़के दंगों के दौरान कुरैशी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर विरोध का आह्वान किया था। वहीं, शाह महमूद कुरैशी ने अदालत को बताया कि पिछले कुछ महीनों से उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। उन्होंने कहा कि वह पवित्र कुरान की कसम खाकर कह सकते हैं कि वह नौ मई को रावलपिंडी में मौजूद नहीं थे। उन्होंने दावा किया कि उस दिन वह कराची में मौजूद थे। शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी (पीटीआई) के उपाध्यक्ष हैं और वह इमरान खान के काफी करीबी माने जाते हैं। इससे पहले सिफर मामले में कुरैशी को जमानत मिली थी, लेकिन उन्हें दोबारा हिरासत में ले लिया गया था। इस दौरान उनके साथ पुलिस अधिकारियों ने दुर्व्यवहार भी किया था। पीटीआई ने पुलिस के इस कदम को अवैध करार दिया। बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिफ्तारी के बाद उनके हजारों समर्थकों ने नौ मई को देश भर में सैन्य और सरकारी प्रतिष्ठानों पर धावा बोला था। इसके बाद से ही इमरान खान सहित पीटीआई के कई कार्यकर्ताओं को सैन्य प्रतिष्ठानों और सरकारी इमारतों पर हमला करने के लिए विभिन्न मामलों का सामना करना पड़ रहा है।

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