दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड इन वाहनों की दिल्ली में एंट्री बैन, प्रदूषण पर केजरीवाल सरकार का एक और बड़ा फैसला

Khoji NCR
2023-11-08 10:38:23

जहरीली हवा और आसमान में धुंध से दिल्ली के लोगों का भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए दिल्ली समेत अन्य सरकारें एक के बाद एक कदम उठा रही हैं। अब दिल्ली सरकार ने दूस

े राज्यों में रजिस्टर्ड एप आधारित टैक्सी को राजधानी में एंट्री पर बैन लगाने का फैसला किया है। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने ये एलान किया है। राजधानी में प्रदूषण का स्तर हर रोज भयानक रूप ले रहा है। जहरीली हवा और आसमान में धुंध से दिल्ली के लोगों का भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए दिल्ली समेत अन्य सरकारें एक के बाद एक कदम उठा रही हैं। बाहर की एप आधारित टैक्सी पर बैन अब दिल्ली सरकार ने दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड एप आधारित टैक्सी को राजधानी में एंट्री पर बैन लगाने का फैसला किया है। बुधवार को दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कॉफ्रेंस में बताया कि कोर्ट ने दिल्ली के लिए कहा है कि एप आधारित रजिस्ट्रेशन वाली बाहर की टैक्सियों को बैन लगाया जाए। ट्रांसपोर्ट विभाग को बैन लगाने का निर्देश दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने कहा कि ट्रांसपोर्ट विभाग को निर्देश दिया गया है कि एप आधारित बाहर से आने वाली टैक्सियों पर बैन लगाया जाए। मतलब दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड ओला-उबर सहित अन्य ऐप आधारित टैक्सियों की दिल्ली में एंट्री पर प्रतिबंध लग गया है। अब सिर्फ DL नंबर वाली ऐप आधारित टैक्सियां दिल्ली में चलेंगी। दिल्ली-एनसीआर में ग्रेप-4 लागू इसके अलावा दिल्ली-एनसीआर में ग्रेप का चौथा चरण का लागू कर दिया गया। ग्रेप के चौथे चरण के कारण दिल्ली में BS-III पेट्रोल वाहनों और BS-IV डीजल वाहनों पर प्रतिबंध है। साथ ही LNG, CNG और इलेक्ट्रिक ट्रकों, आवश्यक सेवाओं के वाहनों को छोड़कर अन्य ट्रकों की दिल्ली में एंट्री बैन है।

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