किसानों को 75 प्रतिशत अनुदान पर दिए जाएंगे सोलर पंप : एडीसी

Khoji NCR
2023-10-26 11:47:53

अतिरिक्त उपायुक्त स्वप्निल रविन्द्र पाटिल ने दी जानकारी धनेश विद्यार्थी, रेवाड़ी। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा द्वारा ऐसे किसानों जो डीजल पंप से सिंचाई कर रहे हैं उन्हे 3 एच0पी0 स

10 एच0पी0 तक के सौर ऊर्जा पंप 75 प्रतिशत अनुदान पर देने का निर्णय लिया है। डीजल पंप से सिंचाई करने पर किसान का काफी खर्च होता है तथा पर्यावरण भी दूषित होता है। एडीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने जानकारी देते हुए बताया कि इसके अलावा गौशालाओं, वाटर यूजर एसोसिएशन, सामूहिक सिंचाई सिस्टम को भी 75 प्रतिशत अनुदान पर सौर ऊर्जा पंप दिए जांएगे। अतिरिक्त उपायुक्त स्वप्निल रविन्द्र पाटिल ने बताया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा 3 एच0पी0, 5 एच0पी0, 7.5 एच0पी0 व 10 एच0पी0 के सौर ऊर्जा पंप 75 प्रतिशत अनुदान पर दिये जाएंगे। इस वर्ष के लक्षित लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्षिक आय व भूमि धारण के आधार पर किया जाएगा। चयनित लाभार्थी मूल्य निर्धारण के उपरांत पोर्टल pmkusum.hareda.gov.in पर जाकर सरकार द्वारा सूचीबद्ध कंपनी का चयन करके लाभार्थी हिस्सा जमा करवा सकेंगें, जिसकी सूचना आपको पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर प्राप्त होगी। एडीसी ने बताया कि किसान अपने खेत के साईज, पानी के लेवल और पानी की जरूरत के अनुसार टाईप और पंप का चयन करें। किसान को अपने खेत में केवल बोर करवा कर देना होगा बाकी पम्प स्थापना का कार्य फर्म द्वारा किया जाएगा। ये सिस्टम केवल उन्ही किसानों को दिये जाएंगे जो किसान सूक्ष्म सिंचाई जैसे टपका सिंचाई अथवा फव्वारा सिंचाई योजना के तहत सिंचाई करते हों और अपने खेत मे जमीनी पाइप लाइन दबाकर सिंचाई करते हों। डार्क जोन के लिए नोटिफाईड क्षेत्र में नये ट्यूबवेल पर सोलर पम्प नही दिया जा सकता है। यदि किसान के पास पहले से ट्यूबवेल है और डीजल ईंजन से सिंचाई कर रहा है तो इस योजना का लाभ ले सकता है। जिन किसानों को पहले अनुदान पर सौर ऊर्जा पंप दिये जा चुके हैं वे इस योजना के तहत पात्र नहीं हैं। उन्होंने बताया कि एक किसान को केवल एक ही पंप दिया जाएगा। सोलर पम्प लगवाने के लिए प्रार्थी 7 नवंबर तक तक saralharyana.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। किसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए इस कार्यालय के परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी से कार्य दिवस समय मे कमरा नं 205, प्रथम तल, लघु सचिवालय रेवाड़ी मे सम्पर्क कर सकते है। पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेज : 1. परिवार पहचान पत्र। 2. आवेदक के परिवार के नाम पर सोलर का कनेक्शन न हो। 3. आवेदक के नाम पर बिजली आधारित पंप न हो। 4. आवेदक के नाम पर कृषि भूमि की जमाबंदी/फर्द। 5. हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार उन गांवों में जहां भूजल स्तर 100 फीट से नीचे चला गया है वहां सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को लगाना अनिवार्य होगा। 6. धान उगाने वाले किसान जिनके क्षेत्र में भ्ॅत्।कि रिपोर्ट के आधार पर भूजल स्तर 40 मीटर से नीचे गिर गया है वह किसान इस योजना के पात्र नहीं हैं। 7. सोलर पम्प की स्कीम 2023-24 की नियम व शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए विभाग की वेबसाईट hareda.gov.in पर जाएं।

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