लघु ऋण वित्त योजना के तहत अजा से संबंधित व्यक्ति ले सकते हैं ऋण- उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा

Khoji NCR
2023-10-19 11:25:37

निगम के नूंह स्थित जिला कार्यालय में 7 नवंबर तक जमा करवा सकते हैं आवेदन नूंह 19 अक्टूबर- उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने बताया कि राष्टï्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की ओर से लघु ऋण वित

त योजना के तहत प्रदेश में 450 लाभार्थियों को स्वरोजगार अपनाने के लिए 3.60 करोड़ रुपए की राशि के ऋण देने की स्वीकृति प्रदान की है तथा जिलावाइज लाभार्थियों को लाभ देने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इस लक्ष्य अनुसार जिला नूंह में इस योजना के तहत 6 लाभपात्रों को एक लाख रुपए प्रति लाभपात्र के हिसाब से ऋण प्रदान किया जाएगा। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के नूंह स्थित नंगली रोड, वार्ड नंबर-2, एकता कालोनी, मारिया मंजिल स्कूल के नजदीक स्थित जिला कार्यालय में 7 नवंबर तक आवेदन जमा करवा सकते हैं। उपायुक्त ने बताया कि लघु ऋण वित्त योजना के तहत अनुसूचित जाति के लोगों को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाने के उद्देश्य से यह वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रार्थी अनुसूचित जाति से व हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए। प्रार्थी की उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इस योजना के तहत जिन परिवारों की वार्षिक आय 1.50 लाख रुपए तक है, के 50 प्रतिशत लाभपात्रों को तथा जिन परिवारों की वार्षिक आय 1.50 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक है, के 50 प्रतिशत लाभपात्रों को लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा प्रार्थी द्वारा निगम से पूर्व में लिए गए ऋण का दुरुपयोग न किया गया हो और वह निगम या बैंक से डिफॉल्टर भी नहीं होना चाहिए। लघु ऋण वित्त योजना के तहत विभिन्न प्रकार के स्वरोजगार अपनाने जैसे लघु उद्योग, लघु व्यापार, कृषि व सहायक व्यवसाय आदि के लिए एक लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। इस योजना के तहत प्रथम बार आवेदन करने वाले प्रार्थी को प्राथमिकता दी जाएगी तथा 40 प्रतिशत महिला लाभपात्रों को लाभ दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिन आवेदनकर्ताओं का नाम गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल सूची में शामिल है, को अधिकतम 10 हजार रुपए सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। विभाग के जिला प्रबंधक द्वारा ऋण देेने की एवज में ऋणदाता से गारंटी प्राप्त की जाएगी। लाभार्थी से ऋण पर ब्याज 5 प्रतिशत वार्षिक दर से लिया जाएगा। ऋणदाता द्वारा ऋण के पुनर्भुगतान में चूक के मामले में 5 प्रतिशत सामान्य ब्याज दर के साथ 4 प्रतिशत वार्षिक दर से दंडात्मक ब्याज लिया जाएगा। ऋण की पूरी राशि तीन वर्ष की अवधि में मासिक किश्तों में वसूल की जाएगी। जिला कार्यालय द्वारा योग्य महिला लाभपात्रों की पहचान सुनिश्चित कर उनका विवरण प्रोफार्मा में परिवार पहचान पत्र, आय, जाति, शैक्षणिक योग्यता संबंधी दस्तावेज के साथ संस्तुति सहित मुख्यालय को भेजा जाएगा।

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